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Bihar Police : बॉडीगार्ड रखने वालों की दबंगई पर लगेगी लगाम, टूटेगा कानून तो होगी दोनों पर कार्रवाई

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Bihar Police : डीजीपी ने कहा है कि अंगरक्षक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने अंगरक्षकों के बल पर किसी को डराएगा या दबंगई दिखाएगा, तो वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, ऐसे मामलों में जांच होगी और दोषी व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होगी. उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ये नियम पूरे बिहार में लागू होगा.

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Bihar Police : पटना. बिहार में अंगरक्षक रखनेवाले अब अगर कानून तोड़ेंगे तो न केवल कानून तोड़नेवाले पर कार्रवाई होगी, बल्कि उनके अंगरक्षक का हथियार लाइसेंस भी रद्द होगा. हाल के दिनों में बिहार में शादी-विवाह, जन्मदिन की पार्टी और अन्य सार्वजनिक समारोहों में निजी अंगरक्षकों के बल पर दबंगई दिखाने या हथियार चमकाने की घटनाएं बढ़ गयी हैं. अब मांगलिक समारोह में हथियार चमकाना लोगों को भारी पड़ सकता है. बिहार पुलिस ने निजी अंगरक्षकों या बाउंसरों के दम पर दबंगई दिखाने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है. डीजीपी आलोक राज ने कहा कि अगर बाउंसर या अंगरक्षक के रहते हथियारों का प्रदर्शन होता है तो न केवल अंगरक्षक बल्कि जिस व्यक्ति ने अंगरक्षक रखा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी. बाउंसर या अंगरक्षक का हथियार जब्त कर लिया जाएंगा. साथ ही, उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

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बर्दाश्त नहीं की जाएगी दबंगई

डीजीपी ने कहा है कि हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें शादी समारोह के दौरान पैसे और अमीरी का रौब दिखाने के लिए निजी अंगरक्षक रखकर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं. कई बार इनके अंगरक्षकों द्वारा भी सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है. इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है. नालंदा से हथियार लहराने के कई मामले सामने आये हैं. नालंदा और रोहतास जिलों के बाद अब बिहार के सभी जिलों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था पूरे बिहार में लागू होगी. बिहार के किसी कोने में दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बिहार पुलिस ने यह कदम बढ़ती दबंगई को देखते हुए उठाया है.

राज्य भर में होगी कार्रवाई

उन्होंने कहा कि शस्त्र अधिनियम 2016-32 इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार प्रदर्शित करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है. इस नियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ हथियार भी जब्त किए जाएंगे. बिहार निजी सुरक्षा एजेंसी नियम 2011- इस नियम के तहत निजी सुरक्षा एजेंसी के मालिक और उसकी गतिविधियों का सत्यापन किया जाता है. बिहार के सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए जाएंगे और राज्य भर में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. डीजीपी ने कहा है कि अंगरक्षक रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने अंगरक्षकों के बल पर किसी को डराएगा या दबंगई दिखाएगा, तो वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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