16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बंगाल के अभ्यर्थियों को भी मिलेगा नियुक्ति पत्र

Advertisement

केंद्र सरकार की ओर से 23 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्द्धसैनिक बलों में रिक्त 46,617 पदों पर नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे.

Audio Book

ऑडियो सुनें

कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ के फैसले से अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्ति प्रक्रिया में आयी बाधा हुई दूर

23 दिसंबर को अर्द्धसैनिक बलों में रिक्त 46,617 पदों पर नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे पीएम मोदी

संवाददाता, कोलकाताकेंद्र सरकार की ओर से 23 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्द्धसैनिक बलों में रिक्त 46,617 पदों पर नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे. हालांकि, राज्य में राेजगार मेले के आयोजन को लेकर कानूनी अड़चन सामने आ गयी थी, लेकिन कलकत्ता हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से यह बाधा दूर हो गयी है.

गुरुवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने अर्द्धसैनिक बलों में िनयुक्ति की मेरिट सूची प्रकाशित करने की अनुमति दे दी. साथ ही खंडपीठ ने कहा कि यदि मूल 38 वादियों को बाद में नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता है, तो उनका नाम भी मेरिट सूची में रखना होगा.

केंद्र सरकार 2022 से समय-समय पर रोजगार मेले का आयोजन कर रही है. प्रधानमंत्री ने इससे पहले आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में केंद्रीय संस्थानों में नौकरी पाने वालों को सीधे नियुक्ति पत्र सौंपे हैं. इसी प्रकार का एक कार्यक्रम 23 दिसंबर को आयोजित होने वाला है, जिसमें अर्द्धसैनिक बलों के 46,617 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जायेगा. देश के बाकी हिस्सों में रोजगार मेले को लेकर कोई बाधा नहीं थी, लेकिन बंगाल में इसे लेकर कानूनी अड़चन पैदा हो गयी थी. बताया गया है कि 38 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की एकल पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार किये बिना नियुक्ति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. लेकिन 10 दिन में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है. ऐसे में केंद्र ने आनन-फानन में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ का रुख किया. गुरुवार को डिविजन बेंच ने अर्द्धसैनिक बलों में नियुक्ति प्रक्रिया को मंजूरी दे दी.

क्या है मामला: पिछले साल कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने देशभर में अर्द्धसैनिक बलों के 46,617 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की थी. पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थियों ने कहा कि अर्द्धसैनिक बल में नौकरी पाने के लिए अभ्यर्थी की लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए. लेकिन कई अभ्यर्थियों की लंबाई ””आधा सेंटीमीटर”” कम होने के कारण उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था. अभ्यर्थियों का दावा है कि नियम के अनुसार यदि अभ्यर्थी की लंबाई ‘आधा सेंटीमीटर‘ ऊंचाई कम है तो उसे पद के लिए पात्र माना जाना चाहिए. इसलिए उन्होंने एसएससी के फैसले को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट का रुख किया था. गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अशोक कुमार चक्रवर्ती ने खंडपीठ से कहा कि एकल पीठ के आदेश के कारण पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रुक गयी है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एकल पीठ के आदेश का अनुपालन करने का अवसर दिया जायेगा. लेकिन इससे देशभर में नियुक्ति प्रक्रिया में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. गौरतलब है कि इस मामले में पहले जस्टिस सौगत भट्टाचार्य और फिर जस्टिस अरिंदम मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने 38 अभ्यर्थियों के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया था और कहा कि उन्हें रोजगार प्रक्रिया में शामिल होने मौका दिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं होने तक तक एसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पायेगा. एकल पीठ के उक्त आदेश को खंडपीठ ने संशोधित करते हुए कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है. नियुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को मेरिट सूची में जगह मिलेगी.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें