प्रमुख संवाददाता, देवघर : जसीडीह बाजार स्थित प्राचीन रुइया धर्मशाला की जमीन पर अप्रिय घटना घटने, विधि व्यवस्था और शांति भंग होने की आशंका देखते हुए एसडीओ रवि कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है. आदेश के तहत रुइया धर्मशाला के संपूर्ण भू-खंड पर असामाजिक तत्वों के आने-जाने अवैध बिक्री करने और किसी प्रकार के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. यदि आदेश का उल्लंघन करते हुए कोई भी पाये गये, तो कानूनी कार्रवाई होगी. एसडीओ ने जसीडीह थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि रुइया धर्मशाला के संपूर्ण भूखंड पर सतत निगरानी रखें और अतिक्रमण तथा खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के आदेश का अनुपालन करे. ज्ञात हो कि एसडीओ ने झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सरोज कुमार सिंह के आवेदन पर निषेधाज्ञा लागू की है. उन्होंने अपने आवेदन दिया था कि रुइया धर्मशाला में पिछले 60-65 सालों से भाड़ेदार हैं, छोटा-मोटा दुकान करके भरण-पोषण करते हैं. धर्मशाला में आमलोग श्रद्धालुगण सार्वजनिक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी करते हैं. उक्त धर्मशाला एक पब्लिक ट्रस्ट है, जिसे सार्वजनिक हित में बनाया गया है. इसी परिसर में एक गोशाला भी चल रहा है. वहीं जसीडीह थाना प्रभारी ने एसडीओ को रिपोर्ट दी कि कुछ दिनों पहले 75 अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी से धर्मशाला को तोड़ कर अवैध रूप से बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है. इससे वहां आपात स्थिति उत्पन्न हो गयी है. इसे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, शांतिभंग होने का खतरा है. इसके बाद एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू कर दिया है.हाइलाइट्स -जसीडीह थाना प्रभारी को निगरानी रखने का दिया आदेश -आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कानून कार्रवाई
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है