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Court News : राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने लगायी रोक

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Court News : झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर 167 असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की.

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर 167 असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया. साथ ही राज्य सरकार और जेपीएससी को मामले में जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई छह फरवरी 2025 को होगी.

कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति नियमावली-2024 बनायी गयी है

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति का प्रावधान है. नियमित नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति कर रही है. कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति नियमावली-2024 बनायी गयी है, जिसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गयी है, जो गलत है. नियमित नियुक्ति के लिए नियमावली रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति नियमावली क्यों बनायी गयी है, जो सही नहीं है. इस नियमावली को निरस्त करने का आग्रह किया.

राज्य सरकार ने कहा : फिलहाल नियुक्ति नहीं हुई

वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया है. अभी नियुक्ति नहीं हुई है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी असीम शकील व अन्य की ओर से याचिका दायर कर कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति नियमावली को चुनौती दी है. राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पर राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 167 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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