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Bihar Police: केस डायरी में गलत तथ्य देकर फंस गये दारोगा जी, कोर्ट के आदेश पर हो गयी ये कार्रवाई

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Bihar Police: कोर्ट के आदेश के बाद नगर थाने में तैनात दारोगा प्रवीण कुमार समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी उसी थाने में दर्ज हुई है, जिस थाने में वो अभी पदस्थापित है.

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Bihar Police: पटना. मुजफ्फरपुर में एक दारोगा पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार पर एक केस की डायरी में गलत तथ्य देने का आरोप है. सीजेएम कोर्ट ने दारोगा प्रवीण कुमार पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद नगर थाने में तैनात दारोगा प्रवीण कुमार समेत दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. दारोगा के खिलाफ प्राथमिकी उसी थाने में दर्ज हुई है, जिस थाने में वो अभी पदस्थापित है. सीजेएम के आदेश पर दर्ज की गई एफआईआर की जांच नगर थानेदार शरत कुमार खुद करेंगे.

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ऐसे कई और मामले के उजागर होने की उम्मीद

यह केस सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा निवासी निखिल कुमार के परिवाद के आधार पर दर्ज किया गया है, जिसपर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने नगर थानेदार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दिया है. इससे मुजफ्फरपुर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. बताया जाता है कि कई और ऐसे मामले हैं, जिनमें लेन देन या पैरवी के बाद केस डायरी में हेराफेर की गयी है. वे मामले भी अब प्रकाश में आ सकते हैं. कहा जा रहा है कि केस डायरी लिखते समय बड़े पैमाने पर लेन देन की सूचना पुलिस प्रशासन को भी है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी.

गवाह को लेकर उठे सवाल

निखिल ने परिवाद में बताया है कि बीते नौ फरवरी को कचहरी परिसर में घेर कर उससे मारपीट की गई थी, जिसकी एफआईआर नगर थाने में दर्ज कराई थी. इस मामले में कांड का अनुसंधान कर रहे प्रवीण कुमार आरोपितों से मिल गए. उन्होंने आरोपितों को लाभ पहुंचाने के लिए केस डायरी में खबड़ा पंचायत के वार्ड सदस्य बलिराम कुमार की गवाही दर्ज की है, जबकि बलिराम कुमार नाम का कोई वार्ड सदस्य खबड़ा ग्राम पंचायत में नहीं है. घटना के वक्त आरोपितों का मोबाइल टावर लोकेशन कचहरी में ही था. लेकिन, इस महत्वपूर्ण साक्ष्य को दरकिनार कर आईओ ने आरोपितों को केस में राहत देने का प्रयास किया.

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