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Bhubaneswar News: ओडिशा में पिछले तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 16,287 की गयी जान : मंत्री

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Bhubaneswar News: ओडिशा के वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि पिछले तीन साल में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 16,287 लोगों की जान गयी है.

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Bhubaneswar News: ओडिशा में पिछले तीन वर्षों में कुल 16,287 लोगों की जान विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में गयी हैं. यह जानकारी वाणिज्य और परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना ने शुक्रवार को विधानसभा में दी. बीजद विधायक चक्रमणी कन्हार के सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में हुई मौतों और घायल होने वालों की संख्या तथा राज्य सरकार की ओर से नशे में ड्राइविंग, खराब और अनुपयुक्त वाहनों, बिना लाइसेंस ड्राइविंग और ट्रैफिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर उठाये गये कदमों के बारे में सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि इस दौरान राज्य में 16,287 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये और 30,453 लोग विभिन्न प्रकार की चोटों के साथ घायल हुए.

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए उठाये जा रहे कई कदम

मंत्री ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन करने वालों को ई-चालान जारी कर रहा है. इसके अलावा, राजपथ पर 37 इंटर्सेप्टर, जिनमें स्पीड डिटेक्शन रडार और श्वास विश्लेषक उपकरण लगे हैं, को तैनात किया गया है, ताकि अव्यवस्थित चालकों को पकड़ा जा सके और नशे में ड्राइविंग को रोका जा सके. जिन ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किये जा रहे हैं. इसके अलावा, मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं 181 और 192 के तहत वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं. सभी पुलिस स्टेशनों को ट्रैफिक नियमों को लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित है. ट्रैफिक पुलिस दोपहिया सवारों द्वारा हेलमेट पहनने की निगरानी भी कर रही है. मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में पांच सरकारी ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र हैं, और पिछले दो वर्षों में 5,195 व्यक्तियों को भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये गये हैं.

ओडिशा में पिछले तीन वर्षों में आकाशीय बिजली से 1,075 लोगों की मौत : मंत्री

ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में पिछले तीन वर्षों में आकाशीय बिजली से 1,075 लोगों की जान चली गयी है. मंत्री द्वारा साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार, 2022 से 2024 के बीच मयूरभंज जिले में 81, बालेश्वर में 68 और गंजाम में 60 मौतें हुईं. 2022-23 में आकाशीय बिजली से 306 और 2023-24 में 272 मौतें हुईं. 2024-25 के चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 201 मौतें पुष्टि की गयी हैं. 77 मृतक परिवारों को अनुग्रह राशि प्रदान की गयी है, जबकि 124 मामलों पर विचार किया जा रहा है. बीजद विधायक के प्रश्न का उत्तर देते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एक अप्रैल, 2015 से आकाशीय बिजली को एक विशेष आपदा के रूप में मान्यता दी है. इस मानदंड के अनुसार, मृतकों के परिवारों को चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है, जो केंद्र द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ/ एनडीआरएफ मानदंडों के अनुरूप है. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा ओडिशा राहत संहिता में संशोधन कर अनुग्रह राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

ओडिशा में कोई भी आदिवासी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता : सुरेश पुजारी

ओडिशा में आदिवासी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण या अवैध खरीद-बिक्री बर्दाश्त नहीं की जायेगी. यदि कोई व्यक्ति आदिवासी भूमि खरीदता है, तो इसे अवैध घोषित किया जायेगा और संबंधित व्यक्ति को भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा. यह भूमि मूल आदिवासी मालिक को लौटायी जायेगी, यह जानकारी राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने गुरुवार को दी. ओडिशा विधानसभा में विधायक भास्कर मढेई के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री पुजारी ने कहा कि 1960 के भूमि सुधार अधिनियम के अनुसार, यदि कोई आदिवासी भूमि खरीदता है, तो इसे अवैध घोषित किया जाता है और इसे बेदखली की प्रक्रिया के माध्यम से उसके वास्तविक आदिवासी मालिक को लौटा दिया जाता है. वर्तमान में, इस तरह के 654 मामले विचाराधीन हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति आदिवासी भूमि पर कब्जा करता है, तो इसे भी अवैध घोषित किया जायेगा. इस समय ऐसे 881 मामलों पर कार्रवाई की जा रही है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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