16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

दुकान के बाहर लिखें जीएसटी नंबर, नहीं तो पेनाल्टी

Advertisement

दुकान के बाहर लिखें जीएसटी नंबर, नहीं तो पेनाल्टी

Audio Book

ऑडियो सुनें

मुख्य बातें-

कारोबार 40 लाख से ज्यादा फिर भी प्रतिष्ठान का जीएसटी नंबर नहीं

अनिबंधित प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेंगे अफसर, संग्रह में आयेगी तेजी

मुजफ्फरपुर.

राज्य कर विभाग अब जिले में चलने वाले ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक है और प्रतिष्ठान का जीएसटी नंबर नहीं है. ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उन्हें जीएसटी नंबर लेने का निर्देश दिया जायेगा.पिछले एक साल में महज 61 कारोबारियों के निबंधन के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है. जिले में ऐसे कई प्रतिष्ठान हैं, जिनका टर्न ओवर 40 लाख से अधिक है, लेकिन प्रतिष्ठान का लाइसेंस ही नहीं है.इसके लिए विभाग ने अधिकारियों को क्षेत्र आवंटित कर दिया है. विभाग के पश्चिमी अंचल के इकाई व पूर्वी अंचल के एक इकाई ने अधिकारियों को उनका क्षेत्र आवंटित कर दिया है. उस इलाके में संबंधित अधिकारी जीएसटी संग्रह से लेकर ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान करेंगे, जिनका लाइसेंस नहीं है.जांच के दौरान यह माना जायेगा कि जिस प्रतिष्ठान के बाहर नंबर नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने लाइसेंस नहीं ले रखा है, यदि प्रतिष्ठान का लाइसेंस है और प्रतिष्ठान के बाहर वह अंकित नहीं है तो उस पर पेनाल्टी लगेगी. इसके लिए विभाग ने पिछले दिनों सभी प्रतिष्ठान संचालकों को यह निर्देश जारी किया था. हालांकि शहर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रतिष्ठान का बोर्ड लगाने के क्रम में पुराना बोर्ड हट गया और नये बोर्ड पर जीएसटी लाइसेंस नंबर अंकित नहीं है. राज्य कर विभाग के प्रमंडलीय अपर आयुक्त सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि जीएसटी संग्रहण में विभाग जुटा हुआ है. जीएसटी के नियम के अनुसार प्रतिष्ठानों को लाइसेंस लेना जरूरी है. इसकी जांच करायी जा रही है.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें