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जल्द करा लें ई-केवाइसी, नहीं तो राशन कार्ड हो जायेगा रद्द

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गोगरी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों को ई-केवाईसी करना जरूरी है. ई केवाईसी कराए जाने की आखिरी तिथि अब 31 दिसंबर तक

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गोगरी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड प्राप्त करने वाले सभी लाभुकों को ई-केवाईसी करना जरूरी है. ई केवाईसी कराए जाने की आखिरी तिथि अब 31 दिसंबर तक है. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गोगरी अनुमंडल क्षेत्र में आधे से अधिक लाभुकों ने ई केवाईसी नहीं कराया है. इसको लेकर एसडीओ सुनंदा कुमारी ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक सभी राशन कार्डधारी अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपना ई केवाईसी नजदीकी जनवितरण दुकानदार से मिलकर निश्चित रूप से कर लें. निर्धारित समय तक ई केवाईसी नहीं कराने वालों का नाम राशन कार्ड से सरकार द्वारा हटाया जाने का प्रावधान है. यदि ई-केवाईसी समय सीमा तक पूरी नहीं की जाती है, तो राशन कार्ड धारक को चावल और गेहूं नहीं मिल सकेगी. राशन कार्ड धारक का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है. इससे उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजना का खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित होना पड़ सकता है. एसडीओ ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डधारी के सभी सदस्यों का ई केवाईसी कराया जाना जरूरी है. ई केवाईसी लाभुकों की पहचान की एक तकनीकी प्रक्रिया है, जिसमें लाभुकों के बायोमेट्रिक आंकड़ों के माध्यम से उसकी पहचान आधार में मौजूद आंकड़ों से सत्यापित की जाती है. वैसे राशन कार्डधारी जो आजीविका एवं अन्य कार्य से राज्य के बाहर रह रहे हैं. वह भी राशन कार्ड का ई केवाईसी देश में कहीं भी अपने नजदीकी जनवितरण प्रणाली के दुकान में करा सकते हैं. इसके लिए अब लाभार्थियों को अपने मूल राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है. ई केवाईसी की सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है. वे अपने निवास स्थान के निकट के जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर निशुल्क ई केवाईसी कराकर इसका लाभ उठा सकते हैं. एसडीओ ने कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी डीलर को भी या हिदायत दिया गया है कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में राशन कार्ड धारक को ई केवाईसी करने को लेकर प्रेरित करें और जल्द से जल्द शत प्रतिशत केवाईसी करें.

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