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प्रोपर्टी डीलर हत्याकांड में दो को कठोर आजीवन कारावास

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27 सितंबर, 2020 को नवादा थाना अंतर्गत जगदेव नगर दुर्गा मंदिर के पास हुई थी घटना

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आरा. हत्या के एक मामले में अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने गुरुवार को दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को कुल 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी सह अपर लोक अभियोजक माणिक कुमार सिंह व एपीपी विनीता कुमारी ने बहस किया था. एपीपी ने बताया कि फैसला के दिन एक आरोपित बिटू कुमार राय कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया. उन्होंने बताया कि नवादा थानांतर्गत विष्णु नगर निवासी सूचक सीताराम सिंह अपने पुत्र के साथ 27 सितंबर, 2020 को नवादा थाना अंतर्गत जगदेव नगर जा रहे थे. दुर्गा मंदिर के पास सर्वेश कुमार सिंह से बात करने लगे. इसी दौरान तीन अपराधी गोली चलाने लगे. गोली लगने से उपेंद्र कुमार उर्फ मिथुन सिंह की मौत हो गयी और सर्वेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गये. घटना को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण जमीन से जुड़े विवाद बताया गया था. कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए नवादा थानांतर्गत विष्णु नगर निवासी आरोपित चंदन राय व जगदेव नगर निवासी सुमन राय को कठोर आजीवन कारावास व प्रत्येक को कुल 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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