25.1 C
Ranchi
Monday, February 24, 2025 | 06:05 pm
25.1 C
Ranchi
No videos found

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Giridih News :मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू

Advertisement

Giridih News :विधानसभा आम निर्वाचन-2024 की मतगणना शनिवार पूर्वाह्न आठ बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, विशुनपुर, पचंबा, गिरिडीह स्थित मतगणना हॉल में शुरू होगी. इस दौरान प्रत्याशियों एवं भीड़-भाड़ इकट्ठा होने व जुलूस निकालने की प्रबल संभावना के कारण मतगणना अप्रभावित रखने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

निषेधाज्ञा आज सुबह पांच से बजे अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी

विधानसभा आम निर्वाचन-2024 की मतगणना शनिवार पूर्वाह्न आठ बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, विशुनपुर, पचंबा, गिरिडीह स्थित मतगणना हॉल में शुरू होगी. इस दौरान प्रत्याशियों एवं भीड़-भाड़ इकट्ठा होने व जुलूस निकालने की प्रबल संभावना के कारण मतगणना अप्रभावित रखने एवं विधि-व्यवस्था के मद्देनजर मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है.

एसडीओ गिरिडीह श्रीकांत यशवंत विसपुते ने बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गिरिडीह पचंबा थानांतर्गत मतगणना केंद्र कृषि उत्पादन, बाजार समिति के दो सौ मीटर के दायरे में उक्त निषेधाज्ञा जारी की है. एसडीओ ने बताया कि निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, लाठी-भाला, पारंपरिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्र होने पर प्रतिबंध है.

संपूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि-व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है. बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम करने पर प्रतिबंध है. किसी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित है. भड़काऊ एवं आपत्तिजनक कट आउट, होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है. सोशल मीडिया में किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करना प्रतिबंधित है. एसडीओ ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन भी प्रतिबंधित है. कहा कि यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डों द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा. साथ ही दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतीरक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगी. कहा कि यह आदेश 23 नवंबर को प्रातः पांच बजे से अगले आदेश तक गिरिडीह पचंबा थाना क्षेत्र में लागू रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps News Snaps
News Reels News Reels Your City आप का शहर