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Bihar News: हो जाएं सतर्क! नाबालिग ने चलाई गाड़ी तो अभिभावकों पर गिरेगी गाज, जानें नया नियम

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Bihar News: बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़े नियम लागू किए हैं. अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों को न केवल आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा बल्कि उन्हें सजा का सामना भी करना पड़ सकता है.

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Bihar News: बिहार सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए नाबालिगों के वाहन चलाने पर कड़े नियम लागू किए हैं. अब नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों को न केवल आर्थिक दंड भुगतना पड़ेगा बल्कि उन्हें सजा का सामना भी करना पड़ सकता है. परिवहन विभाग का यह फैसला सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

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स्कूल और कॉलेजों पर होगी निगरानी

परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि स्कूल-कॉलेज अपने छात्रों को वाहन लेकर आने से रोकें. विशेष टीम अब स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर नाबालिग चालकों की जांच करेंगी.नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकने के लिए जागरूक किया जाएगा. नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उसके अभिभावक या वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अभिवावकों की भूमिका पर जोर

सरकार का कहना है कि अभिभावकों को अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वाहन न चलाएं. जागरूकता अभियान के जरिए अभिभावकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने की योजना है. यदि नाबालिग वाहन चलाते पकड़ाते हैं तो उनके अभिभावक को इसका हर्जाना भरना होगा.

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • 25 हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की सजा का प्रावधान.
  • वाहन का निबंधन 12 महीने के लिए रद्द किया जाएगा.
  • नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं ले पाएंगे.

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सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी

यह कदम न केवल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा बल्कि अभिभावकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए प्रेरित करेगा. सरकार का यह फैसला सड़क सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है.

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