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गैर इरादतन हत्या के मामले में दो आरोपितों को 10 वर्षों की सजा

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आरा.

गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एडीजे -13आदित्य सुमन ने जगदीशपुर थानांतर्गत रामचंद्र के बथान गांव निवासी आरोपित कामेश्वर यादव व शैलेंद्र यादव को 10-10 वर्षों की कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि बैरही गांव निवासी विजेंद्र सिंह की जगदीशपुर थानांतर्गत नयका टोला मोड़ के पास अंडा की दुकान की थी. 21 फरवरी, 2021 की शाम में उक्त दोनों आरोपित अंडा खाये और रुपये को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान दुकानदार को बांस से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाह की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवायी के बाद एडीजे-13 सुमन ने दोषी पाते हुए आरोपित कामेश्वर यादव उर्फ कामेश्वर सिंह व शैलेंद्र यादव उर्फ शैलेंद्र सिंह को भादवि की धारा 304/34 में 10 वर्ष की कठोर कैद, 307/34 में सात वर्ष की कठोर कैद व 323/34 में एक वर्ष की कैद तथा कुल 35 – 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

आरा.

गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एडीजे -13आदित्य सुमन ने जगदीशपुर थानांतर्गत रामचंद्र के बथान गांव निवासी आरोपित कामेश्वर यादव व शैलेंद्र यादव को 10-10 वर्षों की कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि बैरही गांव निवासी विजेंद्र सिंह की जगदीशपुर थानांतर्गत नयका टोला मोड़ के पास अंडा की दुकान की थी. 21 फरवरी, 2021 की शाम में उक्त दोनों आरोपित अंडा खाये और रुपये को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान दुकानदार को बांस से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाह की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवायी के बाद एडीजे-13 सुमन ने दोषी पाते हुए आरोपित कामेश्वर यादव उर्फ कामेश्वर सिंह व शैलेंद्र यादव उर्फ शैलेंद्र सिंह को भादवि की धारा 304/34 में 10 वर्ष की कठोर कैद, 307/34 में सात वर्ष की कठोर कैद व 323/34 में एक वर्ष की कैद तथा कुल 35 – 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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