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हत्या मामले में चार नामजद अभियुक्तों को सुनायी गयी सजा

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एडीजे द्वितीय कमला प्रसाद की न्यायालय ने हत्या मामले में चार आरोपियों को सजा सुनायी है.

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जमुई. एडीजे द्वितीय कमला प्रसाद की न्यायालय ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को सजा सुनायी है. मामला सोनो थाना से जुड़ा है, जिसमें 13 मई 2022 की रात्रि सोनो-चरकापत्थर थाना क्षेत्र के भलसुमिया गांव निवासी दालो यादव भोज खाकर बाइक से घर आ जा रहे थे तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उसे रोककर मारपीट करने लगा. उसके बचाव में भीम यादव, गोनो यादव व खूनी यादव आये तो मारपीट कर रहे लोगों ने इन लोगों के साथ भी मारपीट कर घायल कर दिया. इलाज के दौरान खूनी यादव की मौत पीएमसीएच में हो गयी थी. घटना को लेकर तेरह नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इस मामले में चार आरोपी पकड़े गये थे जबकि शेष फरार हो गये. गिरफ्तार चार आरोपियों में चंद्रिका यादव, नंदलाल यादव, गुलेश्वर यादव व कौशल यादव हैं जो भलसुमिया गांव के ही रहने वाले हैं. न्यायाधीश ने कमला प्रसाद की न्यायालय ने चंद्रिका यादव व कौशल यादव को कई दफाओं में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माना लगाया है, जबकि नंदलाल यादव व गुलेशवर यादव को सात-सात वर्ष की सजा व का जुर्माना लगाया है. इस मामले में एपीपी मनोज कुमार सिंह थे जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता चमरू तांती, नारायण पंडित, मैनेजर पांडे व अशोक केसरी थे. न्यायालय के द्वारा जो कई दफाओ में जुर्माना लगाया गया है उसमें से आधी राशि मृतक की पत्नी को व आधी राशि घायलों को दी जायेगी. डालसा को मृतक की पत्नी को मुआवजा देने के लिये अनुशंसा भी की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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