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फरसा से जानलेवा हमला करने व छिनतई के छह दोषियों को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा

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जसीडीह थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में आपसी विवाद में फरसा से एक महिला को वार कर गंभीर रूप से जख्मी करने समेत अन्य लोगों से मारपीट करने तथा पैसे व जेवरात छीनने के मामले में दोषी पाये गये छह लोगों जयपाल सिंह, शीला देवी, कक्कू सिंह, डब्ल्यू सिंह, पिंटू सिंह व दीनू सिंह को दोषी पाकर प्रत्येक को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी.

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विधि संवाददाता, देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में आपसी विवाद में फरसा से एक महिला को वार कर गंभीर रूप से जख्मी करने समेत अन्य लोगों से मारपीट करने तथा पैसे व जेवरात छीनने के मामले में दोषी पाये गये छह लोगों जयपाल सिंह, शीला देवी, कक्कू सिंह, डब्ल्यू सिंह, पिंटू सिंह व दीनू सिंह को दोषी पाकर प्रत्येक को सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह फैसला एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत द्वारा सेशन केस की सुनवाई पूरी करने के बाद सुनाया गया. जुर्माना की राशि मामले की सूचक अर्चना देवी समेत लखन सिंह व शैलेंद्र सिंह को देय होगी. वहीं जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह कैद की सजा काटनी होगी. सभी दोषी मालपुर गांव के ही रहने वाले हैं. मालूम हो कि अभियुक्तों के विरुद्ध जसीडीह थाना में 28 नवंबर 2010 को अर्चना देवी के आवेदन पर मुकदमा दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साहु ने सात लोगाें की गवाही घटना के समर्थन में दिलायी. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता कामेश्वर ठाकुर एवं धर्मेंद्र दास ने पक्ष रखा. मुकदमा करने वाली महिला भी मालपुर गांव की रहने वाली है. इस केस में 14 साल संघर्ष के पश्चात सूचक को न्याय मिला.क्या था मामला दर्ज एफआइआर के अनुसार मुखिया चुनाव के दौरान 28 नवंबर 2010 को यह घटना घटी थी. सूचक अर्चना देवी अपने घर में भोजन बना रही थी, उसी समय उपरोक्त सभी आरोपी लाठी, डंडा व फरसा लेकर दीवार फांदकर घुस गये. जयपाल सिंह ने फरसा से सूचक पर वार किया, जिससे नाक पर गंभीर जख्म हो गया था. सभी आरोपी उसे पीटने लगे. घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की व जख्मी कर दिया. सूचक ने इस संबंध में जसीडीह थाना में केस दर्ज कराया, जिसमें अनुसंधान के बाद पुलिस ने घटना को सही पाकर सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात ट्रायल हुआ व सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनायी. अभियुक्तों को भादवि की धारा 148 में दोषी पाकर दो वर्ष सश्रम, 323 में छह माह, 324 में तीन वर्ष सश्रम व धारा 455/149 में दोषी पाकर सात साल की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ -साथ चलेंगी. ———————- – एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल जज राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत से आया फैसला -प्रत्येक दोषियाें को पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना -जसीडीह थाना क्षेत्र के मालपुर गांव में 28 नवंबर 2010 को घटी थी घटना

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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