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मारपीट मामले के पांच आरोपितों को मिली पांच-पांच साल की सजा

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अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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सुपौल. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को मारपीट से संबंधित एक मामले में पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियुक्तों द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मरौना थाना कांड संख्या 38/2009, सत्रवाद संख्या 111/13 में नुनु लाल यादव, सियाराम यादव, लक्ष्मी यादव, देव नारायण यादव एवं जुगत लाल यादव को सजा सुनायी गयी. अभियुक्तों द्वारा में पूर्व में कारा में बितायी गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. इस वाद का कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक सारगं कुमारी द्वारा सफल विचारण कराया गया. जबकि पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर आठ साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी. साक्षियों द्वारा अपने-अपने बयान में घटना व प्राथमिकी का समर्थन किया गया. बचाव पक्ष की ओर से सूर्य नारायण यादव ने बहस में भाग लिया. दोनों पक्षों की ओर से दलील सुनने के बाद एडीजे तृतीय की अदालत ने 21 अक्टूबर को उक्त अभियुक्तों को धारा-308/34 भादवि के तहत दोषी पाते हुए सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस वाद की सूचिका फुलेश्वर यादव के लिखित आवेदन के आधार पर मरौना थाना कांड संख्या 38/2009 21 अप्रैल 2009 धारा-447, 341, 323, 308, 504, 379, 34 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया था.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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