24.1 C
Ranchi
Thursday, February 6, 2025 | 07:30 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Income Tax: सैलरीड क्लास को इनकम टैक्स से राहत, TDS और TCS में होगी बचत 

Advertisement

Income Tax: अब सैलरीड टैक्सपेयर्स को TDS और TCS क्रेडिट क्लेम करने में होगी आसानी, CBDT ने इनकम टैक्स के नियमों में किया संशोधन अगले फाइनेंशियल ईयर से ऐसे एंप्लॉयीज जिन्हें सैलरी के अलावा दूसरे स्रोत से इनकम होती है, उन्हें नए फॉर्म 12BAA सब्मिट करना होगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में फॉर्म 12बीएए पेश किया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन टीडीएस (Tax Deducted at Source) कम करने में मदद करना है. यह फॉर्म वेतनभोगी कर्मचारियों को आय के अन्य स्रोतों से स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की जानकारी अपने नियोक्ताओं को प्रदान करने का अवसर देता है. यह बदलाव 2024 के बजट में प्रस्तावित उपायों के तहत आया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की नकदी प्रवाह की चुनौतियों को कम करना और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है.

- Advertisement -

वेतन के अलावा आय स्रोतों के लिए क्रेडिट का दावा

नए फॉर्म 12बीएए के जरिए, कर्मचारी अपने नियोक्ताओं को वेतन के अलावा अन्य स्रोतों जैसे सावधि जमा, बीमा कमीशन, इक्विटी शेयरों से लाभांश और कार या विदेशी मुद्रा जैसी खरीदारी करते समय एकत्र किए गए कर के बारे में सूचित कर सकते हैं. इससे नियोक्ता को वेतन पर टीडीएस काटने से पहले अन्य स्रोतों से भुगतान किए गए करों को ध्यान में रखने की अनुमति मिलती है.

यह नया फॉर्म आय के अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस की जानकारी के आधार पर वेतन से टीडीएस कम करने में सहायता करेगा. उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी ने किसी बैंक खाते पर एफडी (Fixed Deposit) से अर्जित ब्याज पर टीडीएस का भुगतान किया है, तो उसे इस कर की जानकारी नियोक्ता को फॉर्म 12बीएए के माध्यम से प्रदान करनी होगी. नियोक्ता फिर वेतन से टीडीएस काटते समय इस कर को समायोजित कर सकेगा, जिससे वेतनभोगी को अपने नकद प्रवाह में राहत मिलेगी.

Also Read: Wipro Bonus Share: भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी दे रहीं है बोनस शेयर, जानें रिकार्ड डेट 

वेतन टीडीएस में समायोजन का लाभ

पहले, नियोक्ताओं द्वारा वेतन से टीडीएस काटने का आधार केवल कर्मचारी द्वारा दी गई घोषणाएं होती थीं, जिनमें निवेश और खर्च को कर कटौती के लिए उपयुक्त माना जाता था. अब नए फॉर्म 12बीएए की मदद से नियोक्ता को अधिक सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे कर्मचारी अपने वेतन से टीडीएस में कटौती को कम कर सकेंगे. यह कदम उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक है, जिनकी आय के अन्य स्रोतों पर पहले से ही टीडीएस या टीसीएस का भुगतान किया जा चुका है.

फॉर्म 12BB और 12BAA: एक महत्वपूर्ण बदलाव

फॉर्म 12बीएए के साथ-साथ सीबीडीटी ने फॉर्म 12बीबी में भी संशोधन किया है. इस संशोधन का उद्देश्य कर्मचारियों को गृह संपत्ति के नुकसान की रिपोर्ट करने, आय के अन्य स्रोतों की जानकारी देने और नियोक्ता के माध्यम से टीसीएस क्रेडिट का दावा करने की सुविधा प्रदान करना है. इस कदम से न केवल कर चोरी को रोका जा सकेगा, बल्कि आयकर रिटर्न (ITR) की प्रक्रिया को भी तेज किया जा सकेगा.

टैक्सस्पैनर के सीईओ सुधीर कौशिक के अनुसार, “इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों के टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी को समायोजित कर अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाना है. यह प्रक्रिया उन कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी, जिन्हें कर रिफंड की आवश्यकता होती थी.

Also Read: IRCTC: रेलवे के बदल गए नियम, बिना दलालों के मिलेंगे टिकट 

CBDT का बयान

सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित नए फॉर्म 12बीएए से कर्मचारी अपने नियोक्ताओं को आय के अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम होंगे. इसका सीधा फायदा यह होगा कि नियोक्ता वेतन से कर काटते समय इन स्रोतों से हुए कर भुगतान को समायोजित कर सकेंगे. इससे न केवल कर्मचारी का नकदी प्रवाह सुधरेगा, बल्कि उनकी डिस्पोजेबल आय भी बढ़ेगी.x

फॉर्म 12बीएए की कार्यान्वयन तिथि और प्रक्रियात्मक जानकारी

नया फॉर्म 12बीएए 1 अक्टूबर, 2024 से लागू हो चुका है, और सीबीडीटी ने इसे 15 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित किया. इस फॉर्म का उपयोग करते हुए कर्मचारी अपने नियोक्ताओं को आय के अन्य स्रोतों से काटे गए टीडीएस और टीसीएस की जानकारी दे सकेंगे. यह कदम न केवल कर्मचारी के टेक-होम वेतन को बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि कर दायित्व को कम करने और अनुपालन प्रक्रिया को आसान बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा.

Also Read: Hyundai IPO: हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ अलॉटमेंट, चेक करें स्टेटस

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें