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विधानसभा चुनाव को लेकर धारा 163 के तहत एसडीओ ने निषेधाज्ञा किया जारी

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किसी भी निजी संपत्ति पर संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारे लिखना, पोस्टर, पंपलेट चिपकाना, किसी विशेष पार्टी के झंडे लगाना और होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित है.

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जामताड़ा. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से किये गए घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है. इसको लेकर एसडीओ अनंत कुमार ने जामताड़ा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण जामताड़ा अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत 15 अक्टूबर के अपराह्न 03:30 बजे से चुनाव प्रक्रिया समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू किया है. इस दौरान किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. लाउडस्पीकरों का उपयोग भारत निर्वाचन आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार और स्थानीय कानूनों और अदालती आदेशों, यदि कोई हो, के आधार पर सुनिश्चित करेंगे एवं किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के बीच उपयोग नहीं किया जायेगा. किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लागने पर प्रतिबंध लगाया जाता है. किसी भी निजी संपत्ति पर संपत्ति मालिक की लिखित अनुमति के बिना नारे लिखना, पोस्टर, पंपलेट चिपकाना, किसी विशेष पार्टी के झंडे लगाना और होर्डिंग्स लगाना प्रतिबंधित है. भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे. कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलोक फोटो का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति, समुदाय धर्म, जाति की भावनाओं को आहत करता हो. सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ऐसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणी या गैरकानूनी संदेश का प्रसारण नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श संहिता का उल्लंघन हो. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनीतिक गतिविधियों, सभा बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा. मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा. चुनाव प्रचार अभियान अवधि समापन के पश्चात् कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा. इसके अलावे कई कई दिशा निर्देश जारी किया गया है. जारी आदेश का किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किये जाने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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