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नगर पंचायत में टैक्स वसूली की राशि हुई तय

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नगर पंचायत में टैक्स वसूली की राशि हुई तय

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प्रतिनिधि, सिंहेश्वर

सिंहेश्वर नगर पंचायत में टैक्स वसूली की राशि निर्धारित की गयी. आवासीय घर के लिए 20 रुपया, जबकि दुकान, खानपान के स्थान ( ढ़ाबा / मिठाई की दुकान / कॉफी हाउस इत्यादि) के लिए 50 रुपया, रेस्टुरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होस्टल के लिए 150 रुपया, सितारा होटल या उसके समतुल्य होटल के लिए पांच हजार रुपया, व्यवसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग क्लासेस, शैक्षणिक संस्थान के लिए 150 रुपया, स्वास्थ्य सेवा संस्थान (केवल गैर बायो- मेडिकल वेस्ट) क्लीनीक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरीज के लिए 100 रुपया, अस्पताल (50 शय्या तक) के लिए एक हजार रुपया, धार्मिक स्थल निगम क्षेत्र में स्थिल लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैस खतरनाक ) अवशिष्ट 10 किलोग्राम प्रतिदिन आकलन के अनुसार दो सौ रुपया देय होगा, जबकि मलिन एवं गरीबी रेखा के आवासीय गैर आवासीय फुटपाथी दुकान को किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी. वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत प्रोपर्टी टैक्स संग्रह के लिए सामान्य बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया. जिसमें बिहार नगर पालिका संपत्ति कर निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के तहत नगर क्षेत्र अंतर्गत सड़कों का वर्गीकरण प्रधान मुख्य, मुख्य सड़क और अन्य सड़कों में किया गया. नगर क्षेत्र से गुजरने वाली एनएच 106 और एसएच 18 को प्रधान मुख्य सड़कों में तथा शांतिवन गली, हॉस्पिटल रोड, मंदिर रोड, पंडा टोला रोड, महावीर चौक लालपुर रोड, मेला ग्राउंड रोड और सत्तू गली रोड को मुख्य सड़कों में शामिल किया गया है, जबकि शेष बचे सड़कों अन्य सड़कों में शामिल है. क्षेत्र में पड़ने वाले घरों को तीन श्रेणी में रखी गयी है. इसमें पहला पक्का बिल्डिंग के साथ आरसीसी छत, दूसरा एस्बेस्टस व खपड़ा वाला घर, तीसरा अन्य है. इसमें प्रधान मुख्य सड़क में पक्का बिल्डिंग के साथ आरसीसी में पूरी तरफ से व्यावसायिक घर के लिए 43 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक घर के साथ रहने वाला घर के लिए 29 रुपया स्क्वायर फिट व पूरी तरह से रहने वाला घर के लिए 14 रुपया स्क्वायर फिट का नौ प्रतिशत है. जबकि दूसरा एस्बेस्टस व खपड़ा वाला घर में पूरी तरह से व्यावसायिक 29 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक सहित रहने वाले घर में 19 रुपया, रहने वाला घर का दस रुपया, इसके साथ अन्य घरों के लिए पूरी तरह से व्यावसायिक14 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक सहित रहने वाले घर में दस रुपया, रहने वाला घर का पांच रुपया तय है. उक्त राशि का नौ प्रतिशत देय होगा. वहीं मुख्य सड़क में पूरी तरह से पक्का बिल्डिंग के साथ आरसीसी में पूरी तरफ से व्यायसायिक घर के लिए 29 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक घर के साथ रहने वाला घर के लिए 19 रुपया स्क्वायर फिट व पूरी तरह से रहने वाला घर के लिए दस रुपया स्क्वायर फिट का नौ प्रतिशत है, जबकि दूसरा एस्बेस्टस व खपड़ा वाला घर में पूरी तरह से व्यावसायिक 19 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक सहित रहने वाले घर में 13 रुपया, रहने वाला घर का छह रुपया, इसके साथ अन्य घरों के लिए पूरी तरह से व्यावसायिक दस रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक सहित रहने वाले घर में छह रुपया, रहने वाला घर का तीन रुपया तय है. उक्त राशि का नौ प्रतिशत देय होगा. जबकि शेष बची सड़क में पक्का बिल्डिंग के साथ आरसीसी में पूरी तरफ से व्यावसायिक घर के लिए 14 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक घर के साथ रहने वाला घर के लिए दस रुपया स्क्वायर फिट व पूरी तरह से रहने वाला घर के लिए पांच रुपया स्क्वायर फिट का नौ प्रतिशत है. जबकि दूसरा एस्बेस्टस व खपड़ा वाला घर में पूरी तरह से व्यावसायिक 10 रुपया स्क्वायर फिट, व्यावसायिक सहित रहने वाले घर में छह रुपया, रहने वाला घर का तीन रुपया, इसके साथ अन्य घरों के लिए पूरी तरह से व्यावसायिक पांच रुपया स्क्वायर फिट, व्यवसायी सहित रहने वाले घर में तीन रुपया, रहने वाला घर का दो रुपया तय है. उक्त राशि का नौ प्रतिशत देय होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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