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निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले गोगरी व परबत्ता प्रखंड के बीडीओ को मिली चेतावनी

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पंचायत सचिव पर बीडीओ ने मढ़ दिये आरोप

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डीएम के रिपोर्ट पर ग्रामीण विकास विभाग ने दी चेतावनी, सर्विस बुक में अंकित करने के आदेश खगड़िया. निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में गोगरी बीडीओ को चेतावनी दी गयी है. बताया जाता है कि बीडीओ द्वारा गोगरी प्रखंड के झिकटिया पंचायत के मतदाता सूची के निर्माण में त्रुटि किए जाने पर चेतावनी दी गयी है. बताया जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के बावजूद निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य की बीडीओ द्वारा उपेक्षा की गयी थी. मतदाता सूची के विखंडीकरण व निर्माण में घोर लापरवाही व उदासीनता बरतने का आरोप लगा था. मामला सामने आने के बाद डीएम ने बीते 6 नवम्बर 2023 को बीडीओ के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग को आरोप-पत्र भेजा था. बता दें कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता के आरोप में बीडीओ से जवाब-तलब व सुनवाई के बाद इन्हें चेतावनी दी गयी है. डीएम, डीडीसी तथा कोषागार पदाधिकारी को दी गयी जानकारी गोगरी बीडीओ राजाराम पंडित को बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील ) नियमावली 2005 के नियम 3 के तहत चेतावनी का दंड अधिरोपित किया गया है. डीएम की रिपोर्ट पर सुनवाई करते हुए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्रवाई ( चेतावनी ) आदेश जारी किया गया है. विभागीय उप सचिव रवि कुमार ने अधिसूचना जारी करते हुए गोगरी बीडीओ राजाराम पंडित के सर्विस बुक ( चारित्री पुस्तिका ) में इस दंड को अंकित करने का आदेश दिया गया है. बताया जाता है कि भविष्य में अगर बीडीओ ने दूसरी बार ऐसी गलती / लापरवाही दोहराई तो उनपर कार्रवाई होगी. बता दें कि बीडीओ को जारी अधिसूचना की कॉपी डीएम, डीडीसी तथा कोषगागार पदाधिकारी को भेजी गयी है. पंचायत सचिव पर बीडीओ ने मढ़ दिये आरोप जानकारी के मुताबिक डीएम की रिपोर्ट तथा आरोपित बीडीओ द्वारा समर्पित किये गए स्पष्टीकरण की समीक्षा राज्य स्तर पर की गयी. समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई कि बीडीओ ने खुद को बेकसूर तथा झिकटिया पंचायत के मतदाता सूची के निर्माण में हुई त्रुटि का आरोप अधीनस्थ पंचायत सचिव के ऊपर मढ़ दिया. हालांकि डीएम द्वारा राज्य स्तर भेजी गयी रिपोर्ट के बाद बीडीओ से पुनः स्पष्टीकरण पूछा गया था. बीते 22 फरवरी 2024 को विभाग के वरीय अधिकारी को भेजे जवाब में बीडीओ ने मतदाता सूची के निर्माण में तकनीकी कारणों से परिस्थितिवश हुई त्रुटि पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया था. परबत्ता के पूर्व बीडीओ को भी मिली चेतावनी परबत्ता प्रखंड के पूर्व बीडीओ अखिलेश कुमार को भी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चेतावनी दी गयी है. जानकारी के मुताबिक पंचायत उप चुनाव 2023 में लगार पंचायत में मतदाता सूची के निर्माण में यूजर मैनुअल में प्रक्रिया का पालन करते हुए बिना जांच के पोर्टल पर मतदाताओं की संख्या शून्य दर्शाने तथा आयोग के पोर्टल पर बिना जांच के त्रुटि रहित मतदाता सूची के निर्माण का प्रमाण-पत्र अपलोड किये जाने के आरोप में डीएम द्वारा तत्कालीन बीडीओ अखिलेश कुमार के विरुद्ध राज्य स्तर पर आरोप-पत्र भेजा गया था. डीएम के रिपोर्ट तथा आरोपित बीडीओ के जवाब के समीक्षा उपरांत यह बातें सामने कि परबत्ता बीडीओ द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के बावजूद निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उपेक्षा व मतदाता सूची के बिखंडीकरण व निर्माण में उदासीनता बरती गयी. जिसके बाद इन्हें चेतावनी देते हुए इनके सर्विस बुक में उक्त बातें अंकित करने के आदेश जारी किये हैं. बताया जाता है कि अखिलेश कुमार वर्तमान में पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड में बीडीओ के पद पर पदस्थापित हैं .

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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