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जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य

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जमुई पुलिस ने दुर्गा पूजा को लेकर जारी किया निर्देश, शांति और सौहार्द बनाये रखने की अपील

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जमुई. दुर्गा पूजा को लेकर जिला पुलिस ने श्रद्धालुओं और आयोजकों से विशेष अपील की है. इसमें पुलिस ने दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्द के वातावरण में मनाने की बात कही है. कहा है कि बिना लाइसेंस के किसी भी जुलूस को गैरकानूनी माना जाएगा और उसमें शामिल सभी व्यक्ति, विशेष रूप से आयोजक दंड के भागीदार होंगे. सभी आयोजकों से अनुरोध किया गया है कि जुलूस निकालने से पहले जिला प्रशासन से जरूरी अनुमति प्राप्त करें और सभी नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करें. जुलूस निकालते समय निर्धारित रूट और समय का पालन करना है. जुलूस में शामिल हर व्यक्ति के लिए व्यवस्था में लगे वॉलंटियर्स और वीडियोग्राफर अनिवार्य रूप से हें. पुलिस ने विशेष जोर दिया है कि सभी आयोजक अपने कार्यक्रमों में किसी भी असामाजिक तत्व की गतिविधियों पर नजर रखें और ऐसा कोई भी कृत्य न हो जो कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बने. आवाज की सीमा पर भी सख्त नियम लागू किये गये हैं. पुलिस ने अदालत के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण मान्य नहीं होगा और इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सार्वजनिक प्रदर्शन में किसी भी तरह की अभद्रता जैसे शराब, गांजा, तंबाकू आदि के सेवन पर सख्त रोक है. इसके अलावा, आयोजकों से अपील की गयी है कि वे हरसंभव प्रयास करें कि आयोजन में किसी भी प्रकार की हिंसा या आपराधिक गतिविधियों को न होने दें. पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कहीं आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें. इसके लिए नजदीकी पुलिस स्टेशन या आपातकालीन नंबर 112 पर संपर्क किया जा सकता है. किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे या संदेशों का प्रयोग नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है. कहा है कि दुर्गा पूजा में पुलिस और प्रशासन मिलकर एक ऐसा माहौल सुनिश्चित करना चाहते हैं जिसमें श्रद्धालु सुरक्षित और शांतिपूर्वक पूजा का आनंद ले सकें.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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