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नाबालिग से छेड़खानी में तीन वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना

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नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता श्री साह ठकराहां थाने के बतहवा गांव का रहने वाला है. वहीं न्यायाधीश ने अपने सुनाए गए फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पचास हजार रुपया की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है. पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना 15 जनवरी वर्ष 2021 की है. श्री साह एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया. लड़की के चीखने चिल्लाने पर जब लोग जुटने लगे, तो वह भाग खड़ा हुआ. इस संबंध में ठकराहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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