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दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
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Giridih News: छेड़खानी करने वाले को पांच साल की सजागिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम सह स्पेशल जज (पोस्को एक्ट) यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी करने वाले एक अपराधी को पांच साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अपराधी को पांच हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 452 में पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त करावास काटनी पड़ेगी.

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Giridih News: गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

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जिला व सत्र न्यायाधीश अष्टम सह स्पेशल जज (पोस्को एक्ट) यशवंत प्रकाश की अदालत ने गुरुवार को छेड़खानी करने वाले एक अपराधी को पांच साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही अपराधी को पांच हजार के जुर्माने से भी दंडित किया है. गावां थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर माल्डा निवासी नरेश रविदास को भादवि की धारा 354 में चार साल सश्रम कारावास के साथ ही जुर्माना की राशि 5000 नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. इसके अलावा अदालत ने भादवि की धारा 452 में पांच साल सश्रम कारावास व पांच हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त करावास काटनी पड़ेगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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