17.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 12:03 am
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Bihar Land Survey: जमीन सर्वे के लिए कैसे बनवाएं वंशावली, कहां करें जमा

Advertisement

Bihar Land Survey इसके साथ ही खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है. इसकी छायाप्रति दे सकते हैं. इसके साथ ही जमीन की खरीद, बदलैन या दान के दस्तावेज की छायाप्रति देनी होगी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Bihar Land Survey राज्य में जमीन सर्वे के दौरान कई कागजातों को लेकर असमंजस की स्थिति बन गयी थी. इसमें वंशावली के बारे में भी कई प्रकार की सूचनाएं सामने आ रही थीं. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष पहल कर दिशा निर्देश जारी किया है. विभाग का स्पष्ट रूप से कहना है कि खतियानी रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (i) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड करें.

साथ ही प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है. साथ ही प्रपत्र-3 (i) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है. विभाग के निर्देश के अनुसार जमाबंदी रैयत जीवित हैं तो केवल स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे. उनको वंशावली देने की जरूरत नहीं है. इसके साथ ही किस्तवार प्रक्रम यानी जमीन का नक्शा बनाने में अपनी जमीन पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है.

ये भी पढ़ें… Bihar Land Survey पर प्रशांत किशोर ने खड़े किए सवाल, रामगढ़ उप-चुनाव पर पढ़िए क्या कहा

अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है, तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी. राजस्व रसीद की अद्यतन या ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है. राजस्व रसीद की छायाप्रति स्वघोषणा के साथ संलग्न कर सकते हैं. इसके साथ ही खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है. इसकी छायाप्रति दे सकते हैं. इसके साथ ही जमीन की खरीद, बदलैन या दान के दस्तावेज की छायाप्रति देनी होगी.

यदि जमीन के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छायाप्रति भी देना होगा. बंदोबस्त भूमि, भू-दान प्रमाण पत्र या वासगीत पर्चा की छायाप्रति देनी होगी. इसके साथ ही जमीन सर्वे के लिए स्वघोषणा का प्रपत्र -2 रैयत या रैयत के वंशज द्वारा अपनी जमीन के बारे में विवरण भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करना चाहिए. विभाग ने इस संबंध में ऑनलाइन सुविधा भी दी है. भू-अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट dirs.bihar.gov.in पर अपलोड कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें