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EPFO: पेंशनभोगी देश में अब किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन

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ईपीएस पेंशनभोगी 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने मंजूरी दे दी है. इससे 78 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा.

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EPFO: ईपीएस पेंशनभोगी अब 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी, किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से पेंशन ले सकेंगे. केंद्र सरकार ने  ईपीएस 1995 के तहत पेंशन के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी दे दी है. इससे  78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगी लाभान्वित.होंगे. राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत प्रणाली सीपीपीएस की स्थापना प्रमुख बदलाव का प्रतीक है. इससे पूरे भारत में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा के जरिए पेंशन पाना संभव हो जायेगा. पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए शाखा में जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी और पेंशन जारी होने पर तुरंत खाते में जमा कर दी जायेगी. इसके अलावा, ईपीएफओ को उम्मीद है कि नई प्रणाली में जाने के बाद पेंशन वितरण की लागत में भी कमी आयेगी.अब तक ईपीएफओ को कुछ बैंकों के साथ समझौता है, जिसके तहत उन्हीं बैंकों या शाखाओं में पेंशन का भुगतान किया जाता है.

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सीपीपीएस के प्रस्ताव को  मिली मंजूरी 

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मनसुख मांडविया ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) के प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. पेंशनभोगियों को देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाली यह पहल पेंशनभोगियों के सामने आने वाली लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करेगी. यह ईपीएफओ को अपने सदस्यों और पेंशनभोगियों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक-सक्षम संगठन में बदलने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है.

ईपीएफओ के पेंशन भोगियों को मिलेगा लाभ

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. वर्तमान में पेंशनभोगी का खाता जिस शहर के जिस शाखा में होता है, वहीं पर उन्हें पेंशन दिया जाता है. लेकिन इसमें आईटी और बैंकिंग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, यह पेंशनभोगियों के लिए अधिक कुशल, निर्बाध और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा. साथ ही सीपीपीएस पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किये बिना पेंशन को सुनिश्चित किया जायेगा. भले ही पेंशनभोगी अपना स्थान बदल दें या अपना बैंक या शाखा. यह फैसला उन पेंशनभोगियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा जो रिटायरमेंट के बाद अपने घर चले जाते हैं. यह सुविधा एक जनवरी 2025 से ईपीएफओ के चल रहे आईटी आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम (सीआईटीईएस 2.01) के हिस्से के रूप में लांच की जायेगी. अगले चरण में, सीपीपीएस आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) में एक सुचारु परिवर्तन करेगा.

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