26.1 C
Ranchi
Tuesday, March 18, 2025 | 11:01 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Muzaffarpur News : रजिस्ट्री वर्ष से खाली जमीन पर जुर्माना के साथ प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करेगा नगर निगम

Advertisement

Muzaffarpur News : अंचल कार्यालय से दाखिल-खारिज होने के बाद नगर निगम से होता है नामांतरण

Audio Book

ऑडियो सुनें

Muzaffarpur News : रजिस्ट्री के वर्ष से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूलीमुजफ्फरपुर. शहरी क्षेत्र में अगर आप जमीन की खरीदारी कर अंचल कार्यालय से दाखिल-खारिज कराने के बाद नगर निगम से जमीन का नामांतरण कराना भूल गये हैं. तब जल्दी से नामांतरण करा लें. ऐसा नहीं करने पर उक्त जमीन पर आप मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना चाहेंगे, तब निगम से स्वीकृति नहीं मिल सकेगी.

वहीं, बाद में नामांतरण कराते हुए नगर निगम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर रसीद लेंगे, तब जिस तिथि को जमीन की रजिस्ट्री हुई है. उसी तिथि से जुर्माना के साथ नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करेगा. यानी, जमीन का प्लॉट खाली भी है, तब भी नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स की वसूल करेगा.

नये सिरे से शहरी क्षेत्र में चल रहे प्रॉपर्टी सर्वे के बाद इस तरह की शिकायतें लगभग सभी वार्डों से आ रही है. पांच से दस साल पहले जमीन की रजिस्ट्री कराये लोग अभी नगर निगम में नामांतरण के लिए आवेदन कर रहे हैं. नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उनका डिटेल नगर निगम अपने वेबसाइट पर पूरी जानकारी के साथ जैसे ही रजिस्ट्री का साल दर्ज करता है. सिस्टम ऑटोमेटिक तब से अब तक का प्रॉपर्टी टैक्स जुर्माना के साथ जोड़ ले रहा है.

Muzaffarpur News : नये सिरे से असेसमेंट के बाद निगम के पास पूरी जानकारी

टैक्स शाखा के प्रभारी सुशील कुमार के अनुसार, नये सिरे से हो रहे असेसमेंट के बाद नगर निगम के पास किस वार्ड में कौन-कौन सा प्लॉट खाली है. इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध हो गयी है. खाली जमीन पर दो तरह से टैक्स की वसूल हो रही है. केवाला की तिथि या फिर मकान बनाने के लिए होने वाले बिजली कनेक्शन की तिथि से.

जिनका पहले से निगम से रसीद कट रहा है, उन्हें तो आसानी से बिजली कनेक्शन मिल जा रही है. नक्शा स्वीकृति के लिए निगम की करेंट रसीद की आवश्यकता होती है. यह तब कटेगा, जब उक्त जमीन का नामांतरण जमीन का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के नाम पर होगा.

Muzaffarpur News in Hindi : click here

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
होम वीडियो
News Snap
News Reel आप का शहर