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विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य

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विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है.

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समस्तीपुर : विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए जन्म प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है. जन्म प्रमाण-पत्र की जरूरत को देखते हुए बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक- सह- मुख्य रजिस्टार (जन्म एवं मृत्यु) ने डीएम को आदेश जारी किया है. बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय से निर्गत पत्र के अनुसार जन्म की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण के लिए बच्चे के माता-पिता या उनकी अनुपस्थिति में नजदीकी व्यस्क रिश्तेदार द्वारा प्रारूप संख्या-एक जन्म रिपोर्ट, स्वघोषणा पत्र, आवेदक का आधार, पहचान- पत्र एवं विलंबित शुल्क एक वर्ष के ऊपर जन्म की स्थिति में 10 रुपये के साथ संबंधित प्रखंड कार्यालय में आवेदन देना होगा. प्रखंड विकास अधिकारी-सह- अपर जिला रजिस्टार अपने स्तर से प्राप्त सभी आवेदनों की शुद्धता की सत्यापन के बाद आदेश जारी करेंगे. बीडीओ से प्राप्त आदेश के बाद आवेदन संबंधित प्रखंड के संबंधित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा गया है. पत्र के अनुसार यदि बच्चे का जन्म पूर्व में संस्थागत अर्थात सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में हुई है तो उस बच्चे का जन्म रजिस्ट्रीकरण संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सदर अस्पताल के स्तर से किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उनका नामांकन अटक रहा है. शिक्षकों पर पूरा दबाव है कि वह अपने अपने शत प्रतिशत नामांकन कराएं. यानी एक भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल न रहे. ऐसे में शिक्षक स्कूल चलो अभियान चलाकर घर घर जाकर और अभिभावकों से संपर्क कर नामांकन कर रहे हैं. लेकिन इसमें अनेक बच्चों पर आधार कार्ड नहीं होना बाधा बन रहा है. ऐसे में अभिभावकों को आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा जा रहा है. क्योंकि ज्यादातर तबका मजदूर और कम पढ़े लिखे या फिर अशिक्षित लोगों का है. ऐसे में उनसे शिक्षकों को पूरा सहयोग नहीं मिल पा रहा है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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