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Job Notification: जिले के आठ केंद्रों पर आज से होगी सिपाही भर्ती परीक्षा

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9:30 बजे तक अभ्यर्थियों को मिलेगा परीक्षा केंद्र में प्रवेश

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Job Notification: केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की ओर से होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा बुधवार को जिले के आठ केंद्र पर कदाचार मुक्त माहौल में शुरू होगी. छह अलग-अलग तिथियों पर आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गयी है. छह चरणों में 7, 11, 18, 21, 25 व 28 अगस्त को परीक्षा होनी है. प्रतिदिन एक पाली में ही परीक्षा ली जायेगी. दोपहर के 12 बजे से लेकर दो बजे अपराह्न तक परीक्षा होगी. जबकि अभ्यर्थियों को सुबह 9.30 बजे अपने-अपने निर्धारित केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी है. अभ्यर्थियों को सुबह 10.30 बजे से पूर्व आवंटित रौल नंबर सह फोटो स्टीकर पर अंकित रौल नंबर व फोटो के अनुरूप आवंटित कमरे में बैठाया जायेगा.

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Job Notification: परीक्षा केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक सामान लाने पर रहेगी रोक

केंद्रीय चयन पर्षद बिहार की ओर से जारी दिशा-निर्देश में बताया गया कि अभ्यर्थी अपने साथ प्रतिबंधित सामग्रियों को लेकर केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे. इसमें मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, वाई-फाई उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वाच आदि को प्रतिबंधित किया गया है. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी. वहीं कदाचार करते हुए पकड़े जाने की स्थिति में इस परीक्षा सहित आगामी पांच वर्षों के लिए पर्षद की परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा. जबकि, परीक्षा से संबंधित भ्रामक व अफवाह फैलाने की स्थिति में तीन वर्षों के लिए पर्षद की परीक्षाओं से वंचित किया जायेगा.

Job Notification: बायोमेट्रिक से होगी अभ्यर्थियों की पहचान

पर्षद की ओर से अभ्यर्थियों की पहचान के लिए प्रत्येक केंद्र पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी व डिजिटल तरीके से बायोमेट्रिक लेने की व्यवस्था की गयी है. केंद्र पर प्रवेश के दौरान हर अभ्यर्थी के शरीर की जांच होगी, इसके साथ ही प्रवेश पत्र का मिलान करने के बाद केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जायेगा. इसके बाद फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी व डिजिटल तरीके से बायोमेट्रिक तरीके से अभ्यर्थियों की पहचान की जायेगी.

Job Notification: परीक्षा केंद्र के पास निषेधाज्ञा रहेगी लागू

सिपाही भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर परीक्षा केंद्र की 500 गज की परिधि में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. इसे लेकर अनुमंडलाधिकारी अभय कुमार तिवारी की ओर आदेश पत्र जारी किया गया है. अनुमंडलाधिकारी की ओर से जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा विधि व्यवस्था संधारित रखना, कदाचार रहित स्वच्छ, शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने में व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्र के 500 गज के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लगायी गयी है. इस दौरान उपयुक्त परीक्षा केंद्र के प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को एक स्थान पर खड़ा होना, मजमा लगना, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर चलना, लाउडस्पीकर बजाना, शांतिपूर्ण एवं कदाचार रहित परीक्षा संचालन में बाधा उत्पन्न करने की मंशा, परीक्षा केंद्र परिसर में अनधिकृत प्रवेश करना, केंद्र के दीवाल पर चढ़ना सर्वथा वर्जित होगा. इसके अतिरिक्त परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात या कागज पत्र या उन सामग्री वितरण करना या वितरित करवाना, प्रचार करना या प्रचार करवाना अथवा परीक्षा उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसके अंतर्गत लागू नियमों व निर्देशों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

Job Notification: ये हैं परीक्षा केंद्र

केकेएम कॉलेज, जमुई प्लस टू हाई स्कूल, जमुई बाजार एसपीएस महिला कॉलेज, जमुई प्लस टू हाई स्कूल, जमुई प्लस टू एसएस गर्ल्स हाई स्कूल, जमुई राजकीय बेसिक स्कूल, जमुई प्लस टू हाई स्कूल, मलयपुर.

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