21.2 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 06:18 pm
21.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Buxar News: बिहार के बेरोजगार युवाओं की चमकेगी किस्मत, बस खरीदने के लिए मिलेगा पांच लाख रुपये का अनुदान

Advertisement

Buxar News: बक्सर के युवाओं की बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए प्रसासन ने बस खरीदने के लिए 5 लाख तक के अनुदान का फैसला किया है.इससे जिले में दर दर भटकने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा. युवा जिले के विकास में भागीदारी भी निभा सकेंगे

Audio Book

ऑडियो सुनें

Buxar News: बिहार के युवाओं की बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए सरकार ने बस खरीदने के लिए 5 लाख तक के अनुदान का फैसला किया है.इससे दर दर भटकने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा. युवा के विकास में भागीदारी भी निभा सकेंगे. बक्सर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एंव प्रखंडों से जिला मुख्यालय तक आमजनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराना एवं राज्य के बेरोजगार युवक एवं युवितयों के लिए रोजगार का सृजन कराना है. इसके लिए प्रति लाभुक को बस के खरीदने पर पांच लाख रुपये अनुदान का दिया जायेगा.

- Advertisement -

होनी चाहिए ये पात्रताएं

बस योजना के तहत बस को योग्य माना जाएगा एवं मिनी बस को प्राथमिकता दी जाएगी. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लाभुक की निम्न पात्रताएं होनी चाहिए

आवेदक आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए.

लाभुक के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए.

लाभुक को सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए.

किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखंड का निवासी होना चाहिए.

इसके लिए आवेदक के पास निम्न कागजात जैसे जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एंव चालक अनुज्ञप्ति होना अनिवार्य है. मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम अंक के आधार पर, समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जायेगी.

यह भी पढ़ें: अंजीर की खेती से बदलेगी किसानों की तकदीर

तीन दिनों की समय सीमा में मांगी जाएगी आपत्ति

स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी. स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जायेगी. उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जायेगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें