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टिकारी नगर पर्षद के इओ व जेइ पर डीएम ने लगाया 2500-2500 रुपये का दंड

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लोक शिकायत निवारण द्वितीय अपील के तहत डीएम डॉ त्यागराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 74 मामलों की सुनवाई की.

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गया. लोक शिकायत निवारण द्वितीय अपील के तहत डीएम डॉ त्यागराजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 74 मामलों की सुनवाई की. इसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया. टिकारी इलाके के रहनेवाले मोहम्मद चांद साह उर्फ परचू ने वार्ड नंबर चार में नल जल योजना के ठेकेदारी के द्वारा अधूरा एवं घाटिया कार्य कर सरकारी राशि के गलत प्रयोग के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. सुनवाई के क्रम में डीएम के द्वारा का सही ढंग से काम नहीं करने के कारण टिकारी के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी व कनीय अभियंता के ऊपर 2500-2500 रुपये दंड लगाया गया एवं कार्य करने को निर्देशित किया. वहीं, खिजरसराय के रहनेवाले अजय कुमार के द्वारा सिंचाई के लिए कृषि कनेक्शन एवं विद्युत का उपयोग नहीं करने के कारण के बाद भी अधिक बिजली बिल आने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. इस मन में सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, खिजरसराय को कनेक्शन को हटा लेने के लिए निर्देशित किया गया. इमामगंज इलाके की रहनेवाली शोभा कुमारी ने आवास योजना में नाम रहने के बाद भी आवास योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था. इस संबंध में सुनवाई के कर्म में डीएम ने इमामगंज बीडीओ को अपने स्तर से स्वयं जांच करते हुए नियमानुसार आगे की करवाई करने के लिए निर्देशित किया गया. शहर के बिसार तालाब मुहल्ले के रहनेवाले पवन कुमार सिंह ने अपनी जमीन का सीमांकन करने के संबंध में परिवाद दायर किया था. सुनवाई के क्रम में डीएम के द्वारा परिवादी को सक्षम न्यायालय जाने के लिए निर्देशित किया गया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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