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सड़कों पर पशुओं के विचरण पर रहेगा प्रतिबंध : डीसी

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प्रतिनिधि, रामगढ़ रामगढ़ शहर की सड़कों पर पशुओं के आवागमन से हो रही समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त चंदन कुमार ने शहर में आवारा व निजी पशु के सार्वजनिक स्थल पर विचरण करने पर रोक लगाने तथा जब्त पशुओं को कैथा क्षेत्र स्थित किसान केंद्र में बनाये गये अस्थायी कांजी हाउस में रखने का निर्देश दिया. इसमें कहा गया है कि आवारा व निजी पशु जो सड़कों पर विचरण करते पाये जायेंगे, उनके लिए किसान केंद्र कैथा, रामगढ़ में अस्थायी कांजी हाउस की व्यवस्था की गयी है. आवारा व निजी पशु के सार्वजनिक स्थल पर विचरण पर रोक लगाने तथा जब्त कर अस्थायी कांजी हाउस में रखने के लिए नियम लागू किये गये हैं. इसमें शहर के अंदर सार्वजनिक सड़कों पर प्रातः सात बजे से रात आठ बजे तक पशुओं का विचरण प्रतिबंधित रहेगा. निर्धारित प्रतिबंधित सीमा के अंदर पशुओं का सार्वजनिक सड़क पर विचरण नियमों का उल्लंघन माना जायेगा. पशु मालिक पर प्रति पशु दौ सौ रुपये की राशि प्रतिदिन आर्थिक दंड व रख-रखाव पर आये व्यय अतिरिक्त लगाया जायेगा. बिना किसी पशु मालिक के सार्वजनिक रूप से विचरण कर रहे पशु को जब्त कर अस्थायी कांजी हाउस में पहुंचाया जायेगा. पशु मालिक द्वारा पर्याप्त साक्ष्य समर्पित करने के बाद आर्थिक दंड व पशु के रख-रखाव में आयी खर्च राशि जमा करने पर ही पशु को रिहा किया जायेगा. कांजी हाउस में जब्त पशुओं के सुरक्षित रख-रखाव में आये व्यय, जैसे पशुओं के लिए चारा, स्वास्थ्य जांच व दवा आदि पशु मालिक को पशु रिहा कराने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा. यह राशि आर्थिक दंड दौ सौ रुपये प्रतिदिन के अतिरिक्त होगी. यह नियम रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र व रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र दोनों पर लागू होगा. आर्थिक दंड व पशु जब्त करने का कार्य दोनों क्षेत्रों में नगर परिषद के पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा. छावनी परिषद अभियान चलाकर शहर के किसी भी भाग से ऐसे पशुओं को जब्त कर कांजी हाउस को दे सकती है. सात दिन तक पशु को रिहा नहीं कराने पर अस्थायी कांजी हाउस द्वारा नीलाम कर दिया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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