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गैंग रेप व हत्या के दोषी को उम्रकैद

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बाबूबरही थाना क्षेत्र के बिक्रमशेर निवासी जितेंद्र कुमार को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

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मधुबनी . राजनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर हत्या करने मामले की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छह सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश गौरव आनंद की न्यायालय में सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के बिक्रमशेर निवासी जितेंद्र कुमार को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं गैंग रेप की दफा 376 डी भादवि में भी 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक मो. खुर्शीद आलम ने न्यायालय में बहस करते हुए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस करते हुए कम से कम सजा देने की मांग की थी.

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क्या है मामला

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटऩा 6 मई 2015 की रात की है. सूचक के भतीजे की शादी थी. लोग बारात में बिस्फी थाना क्षेत्र के तेघरा जाने की तैयारी कर रहे थे. जब सूचक बाराती जाने को तैयार हुआ तो उसी समय उसे अपना मोबाइल नहीं मिला. सूचक अपनी नबालिग पुत्री के पास मोबाइल होने की बात समझ कर बारात चला गया. करीब 10 बजे रात में सूचक ने पत्नी की सूचना पर बारात से आकर नाबालिग को खोजने लगे. सुबह में ग्रामीण से सूचना मिली कि बघार में ईख के खेत में आपतिजनक स्थिति में नाबालिग का शव पड़ा हुआ है. सूचना पर सूचक घटनास्थल पर पहुंच शव की पहचान की. वहीं सूचक का मोबाईल भी शव के पास मिला था.

रिश्तेदारी में आया था आरोपित

शव के पास पहुंचने पर आरोपी का ताबीज गिरा मिला था. आरोपी जीतेन्द्र कुमार की गांव में रिश्तेदारी थी. रिश्तेदारी में मुंडन होने के कारण नाबालिग के गांव आया था. आरोपी इससे पहले आने-जाने के दौरान पीड़िता को फोन करता था. जानकारी के बाद आरोपी को पहले डॉट भी पड़ी थी. लेकिन घटना के दिन सभी के बारात जाने के बाद आरोपी पीड़िता को बहला फुसला कर ले गया. अपने अन्य साथी के साथ नाबालिग के साथ गैंग रेप कर हत्या दी. मामले को लेकर मृतिका के पिता के बयान पर राजनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

मामले के अन्य दो आरोपी के विरूद्ध चल रहा विचारण

विशेष लोक अभियोजक के अनुसार इसी कांड से संबधित मामले के दो आरोपी का अलग से विचारण चल रहा है. जिसमें से एक आरोपी बाबूबरही थाने क्षेत्र के बिक्रमशेर का ही रहने वाला है. दूसरा आरोपी अंधराठाढ़ी थाने क्षेत्र के पलार का रहने वाला है. दोनों आरोपी डीजे पार्टी की टीम का सदस्य बताया जा रहा है. मामले को लेकर कोर्ट में गवाही चल रही है. शीघ्र फैसला आने वाला है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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