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पूर्व सैनिक पुत्र की हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने पूर्व सैनिक पुत्र हत्याकांड की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित नयागांव थाना के सोनापुर निवासी अजीत कुमार सिंह और मुकेश कुमार सिंह पर अपना फैसला सुना दिया है.

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बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय ने पूर्व सैनिक पुत्र हत्याकांड की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित नयागांव थाना के सोनापुर निवासी अजीत कुमार सिंह और मुकेश कुमार सिंह पर अपना फैसला सुना दिया है. आपको बता दें कि नयागांव थाना के सोनापुर डीह निवासी सूचक पूर्व सैनिक विजय कुमार सिंह 29 नवंबर 2021 को 1:00 बजे दिन में अपने पुत्र कुणाल कुमार एवं अंकित कुमार मुरारी कुमार के साथ मोटरसाइकिल से अपने बड़े पुत्र अमन के शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे.जब सूचक अपने पुत्र सहित अन्य लोगो के साथ भवानंदपुर पहुंचा. तभी आरोपित ने घेर कर सूचक के पुत्र कुणाल को गोली मार कर हत्या कर दिया एवं मुरारी को गोली मार कर घायल कर दिया. इस घटना की प्राथमिकी सूचक विजय कुमार सिंह ने मटिहानी थाना कांड संख्या 151/ 2021 के तहत दर्ज कराई थी. इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक बहोर दास ने कुल 6 गवाहों की गवाही कराई एवं सूचक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार राय ने सूचक का पक्ष न्यायालय में रखा. आपको बता दें कि इस मुकदमा के सूचक विजय कुमार सिंह की हत्या इस मुकदमा में गवाही देने से पूर्व ही कर दी गई थी. सूचक की हत्या के बाद पुलिस के द्वारा गवाहों को सुरक्षा दी गई और सुरक्षा के घेरा में ही गवाहों ने अपनी गवाही न्यायालय में दिया है. आज न्यायालय ने दोनों आरोपित को कुणाल की हत्या करने में दोषी एवं मुरारी पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाकर दोनों आरोपित को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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