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घूस लेने के मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी दोषी करार

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घूस लेने के मामले में गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी दोषी करार

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खगड़िया जिला में आठ साल पहले घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार तत्कालीन राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. भागलपुर व्यवहार न्यायालय की विशेष निगरानी अदालत (ट्रैप केस) एडीजे 5 की अदालत में बुधवार को इस मामले में सुनवाई पूरी की. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2024 की तिथि निर्धारित की गयी है. मामला खगड़िया जिला के अलौली अंचल का है. निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) के नेतृत्व में गठित धावा दल ने घूस लेते रंगेहाथ अंचल के राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया था. 18 जुलाई 2016 को सूचक ने की थी शिकायत, 22 जुलाई 2016 को हुई कार्रवाई खगड़िया जिला के अलौली अंचल स्थित स्थित शैन गांव के रहने वाले ग्रामीण संदीप प्रसाद ने विगत 18 जुलाई 2016 को निगरानी थाना, पटना को आवेदन देकर शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने भाई के नाम से जमीन की खरीद की थी. दाखिल खारिज रसीद वह कटवाने के लिए अंचल गये थे. जहां अंचल के राजस्व कर्मचारी कैलाश रजक के पास पहुंचे. उन्होंने जमीन का दाखिल खारिज रसीद कटवा भी लिया. पर रसीद की प्रति देने के नाम पर कर्मचारी कैलाश रजक ने उनसे 10 हजार रुपये बतौर घूस मांगा. कैलाश रजक ने खगड़िया के सदर थाना क्षेत्र स्थित पोस्ट ऑफिस रोड में अपने किराये के मकान में बुलाया था. उन्होंने निगरानी थाना को आवेदन लिखा. उक्त आवेदन पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की ओर से डीएसपी तारणी प्रसाद यादव के नेतृत्व में धावादल का गठन किया गया. 22 जुलाई को धावादल में शामिल एएसआइ भीम सिंह को सूचक संदीप प्रसाद के साथ 10 हजार रुपये के साथ राजस्व कर्मचारी के किराये के मकान पर गये. आवेदक ने उन्हें पैसे कम करने को कहा. इस पर राजस्व कर्मचारी ने जवाब दिया, आप अपने हैं इसलिए 10 हजार मांग रहे हैं, कोई दूसरा होता तो ज्यादा की मांग करते. इस बात पर संदीप प्रसाद ने उन्हें पैसे निकाल कर दिया. इसी दौरान उनके साथ मौजूद एएसआइ ने राजस्व कर्मचारी को रंगेहाथ 10 हजार रुपये के साथ गिरफ्तार कर लिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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