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सड़कों के वर्गीकरण को लेकर लोग कल से दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

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सड़कों के वर्गीकरण के बाद कई मुहल्लों का होल्डिंग टैक्स कई गुणा बढ़ गया है. लोगों से हर बार शिकायत मिल रही थी कि सड़क का वर्गीकरण करने में भेदभाव किया गया है. इस बात को लेकर निगम की ओर से आशंकाओं को दूर करने के लिए लोगों से आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है.

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गया. सड़कों के वर्गीकरण के बाद कई मुहल्लों का होल्डिंग टैक्स कई गुणा बढ़ गया है. लोगों से हर बार शिकायत मिल रही थी कि सड़क का वर्गीकरण करने में भेदभाव किया गया है. इस बात को लेकर निगम की ओर से आशंकाओं को दूर करने के लिए लोगों से आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है. नगर अयुक्त अभिलाषा शर्मा ने बताया कि वार्डवार कैंप में जिनकी शिकायत मिलेगी. उसकी जांच तुरंत कराई जायेगी, ताकि आशंकाओं को दूर कर लिया जाये. उन्होंने बताया कि वार्ड एक से 13 के लिए 25 जून, वार्ड संख्या 14 से वार्ड संख्या 27 के लिए 26 जून, वार्ड संख्या 28 से 40 के लिए 27 जून, वार्ड संख्या 41 से 53 के लिए 28 जून को शिविर आयोजित किया जायेगा. नगर आयुक्त ने कहा कि अपने-अपने वार्ड से संबंधित आपत्ति नगर निगम में आयोजित शिविर में दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के अंतर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना 1137 दिनांक आठ मई 2013 एवं नगर निगम बोर्ड की बैठक दिनांक 17 फरवरी 2021 की स्वीकृति उपरांत नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 137 दिनांक 9 फरवरी 2024 के आलोक में गया नगर निगम क्षेत्र में सड़कों का नया वर्गीकरण प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क एवं अन्य सड़क के रूप में लागू किया गया है. इस पर कुछ संस्थाओं व लोग की ओर से आपत्ति दर्ज किया जा रह है. लोग लिखित रूप में अपनी आपत्ति शिविर में दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद जांच कर कार्रवाई की जायेगी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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