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ज्योतिप्रिय ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में दायर की याचिका

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राज्य में राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में इडी के हाथों गिरफ्तार पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने जमानत के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. पूर्व मंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने इस जमानत याचिका का विरोध किया है.

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कोलकाता.

राज्य में राशन वितरण भ्रष्टाचार के मामले में इडी के हाथों गिरफ्तार पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने जमानत के लिए कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया है. पूर्व मंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने इस जमानत याचिका का विरोध किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी के वकील ने मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की एकल पीठ से कुछ समय मांगा है. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने इडी के वकील का आवेदन मंजूर करते हुए चार दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी. गौरतलब है कि जेल में बंद राज्य के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक पिछले कुछ दिनों से डायबिटीज और हाइ ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने की शिकायत कर रहे हैं. 27 अक्तूबर, 2023 को इडी द्वारा गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही उन्हें दक्षिण कोलकाता में एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, बाद में उन्हें प्रेसिडेंसी सेंट्रल करेक्शनल होम में वापस भेज दिया गया. वहीं, इस मामले में इडी ने चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें ज्योतिप्रिय को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया जा चुका है. इडी ने अपनी चार्जशीट में यह भी विस्तार से बताया है कि पूर्व मंत्री अपने करीबी सहयोगियों की मदद से विभिन्न चैनलों के माध्यम से अवैध रूप से लेनदेन करते थे.

चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि राशन वितरण भ्रष्टाचार में मिले रुपयों को हवाला के जरिये बांग्लादेश और दुबई में भी भेजा गया था. इसलिए इडी ने हाइकोर्ट में ज्योतिप्रिय मल्लिक को जमानत नहीं देने की मांग की है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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