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15 जून तक शैक्षणिक गतिविधि पर पूरी तरह रोक, धारा 144 लागू

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जिलाधिकारी लखीसराय के द्वारा शिक्षा विभाग के विभागीय निर्देश के अनुसार 15 जून तक शैक्षणिक व्यवस्था पर रोक को लेकर धारा 144 लगाने का निर्देश जारी किया गया है.

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लखीसराय. जिलाधिकारी लखीसराय के द्वारा शिक्षा विभाग के विभागीय निर्देश के अनुसार 15 जून तक शैक्षणिक व्यवस्था पर रोक को लेकर धारा 144 लगाने का निर्देश जारी किया गया है. गोपनीय शाखा द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 जून तक राज्य के अनेक स्थानों में उष्ण लहर की स्थिति बने रहने की सूचना दी गयी है. ऐसे में 15 जून तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. इस दौरान सभी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी अवकाश घोषित किया गया है. किंतु सूचना प्राप्त हो रही है कि जिले के अंतर्गत कतिपय विद्यालय/कोचिंग संस्थान अभी भी संचालित हो रहे हैं. जिससे इन संस्थानों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य/जीवन पर खतरा है.उक्त परिस्थिति में लखीसराय के डीएम रजनीकांत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू किया गया है. इसके अनुसार लखीसराय जिला अंतर्गत सभी निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र सहित, सभी निजी कोचिंग संस्थान) एवं केंद्रीय विद्यालय इत्यादि की शैक्षणिक गतिविधियां 15 जून तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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