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रांची में स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में नहीं बेचे जा सकेंगे तंबाकू उत्पाद, निषेधाज्ञा जारी

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रांची में स्कूल-कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे. सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस बाबत निषेधाज्ञा जारी की है. 60 दिनों तक ये निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.

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रांची: किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है. रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय के 100 गज की परिधि में इस बाबत निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है. रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने निषेधाज्ञा जारी की है. निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी.

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स्कूल-कॉलेज के 100 गज की दूरी में लागू है निषेधाज्ञा


COTPA Act के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर रोक है. इसे देखते हुए रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी निजी (प्राइवेट) एवं सरकारी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) के 100 गज की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है.

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60 दिनों के लिए प्रभावी है निषेधाज्ञा

  1. कोई भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा. बिक्री के लिए पेश नहीं करेगा. बिक्री की अनुमति नहीं देगा.
  2. यह निषेधाज्ञा अगले 60 दिनों के लिए प्रभावी रहेगा.

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