दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में राउज एवेन्यु कोर्ट से कोइ राहत नहीं मिली है. यानी कि केजरीवाल को 2 जून यानी कि रविवार को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा. दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 7 दिनों की अतिरिक्त राहत मांगी थी. लेकिन कोर्ट में इडी के वकील ने उनकी जमानत याचिका का विरोध किया. ED ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा की बेंच में दावा किया है केजरीवाल अपनी तबीयत का झूठा बहाना दे रहे हैं. इडी के वकिल ने कोर्ट में कहा कि उनका वजन 1 किलो बढ़ा है लेकिन कोर्ट के समक्ष वह कह रहे हैं कि उनका वजन 7 किलो घटा है. हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकिल ने कोर्ट के सामने कहा है कि उन्हें इलाज की जरूरत है. ऐसे में कोर्ट ने पूरे मामले में अब फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी. आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी, जो 1 जून को खत्म हो रही है. 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा.
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Delhi : केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 2 जून को करना होगा सरेंडर
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उन्हें 4 जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. कोर्ट अतिरिक्त राहत याचिका पर 5 जून को सुनवाई करेगी.
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By Raj Lakshmi
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