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भागलपुर के कोर्ट का सख्त फरमान, डीएम व इंजीनियरों की गाड़ियों को बेचकर डिग्री होल्डर को दिए जाएंगे पैसे

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भागलपुर की अदालत ने डीएम और तीन अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है. जानिए पूरा मामला..

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भागलपुर की अदालत ने जिले के डीएम व कुछ अधिकारियों के खिलाफ एक आदेश जारी किया है. कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना इन अधिकारियों को भारी पड़ा. अब इन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो अपनी-अपनी गाड़ियों को कोर्ट में जाकर हैंडओवर करें. उसे बेचकर ही अब डिग्री होल्डरों को राशि भुगतान की जाएगी.

भागलपुर के अदालत का आदेश..

भागलपुर के व्यवहार न्यायालय कहलगांव ने भागलपुर के डीएम सहित तीन अधिकारियों के वाहनों को कुर्क करने का आदेश पारित किया है. अवर न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने वाद संख्या 04/20 कुंदन कुमार सिन्हा बनाम बिहार सरकार के मामले में एक आदेश पारित किया है. यह आदेश डिग्री होल्डर को 4,71,380 रुपये का भुगतान न्यायालय के पूर्व में दिये गये आदेश के बाद भी नहीं करने व न्यायालय की अवहेलना करने पर दिया है.

ये अधिकारी हैंडओवर करेंगे अपनी गाड़ी

डीएम भागलपुर के सफारी स्टॉर्म गाड़ी बीआर 10 ऐबी 0777, मुख्य अभियंता वॉटर रिसोर्स विभाग बरारी भागलपुर की सरकारी गाड़ी बीआर 08पी 4510 तथा अभियंता गंगा पंप नहर परियोजना शिवनारायणपुर की सरकारी गाड़ी बीआर 9 जी 4715 को कुर्क करने का आदेश पारित किया है.

गाड़ियों को बेचकर जमा की जाएगी राशि..

उक्त पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त पदाधिकारी आदेश प्राप्ति के सात दिनों में अपनी अपनी उपरोक्त रजिस्ट्रेशन संख्या की गाड़ियों को स्वयं से नाजिर व्यवहार न्यायालय कहलगांव का हैंडओवर करें, जिसे बेच डिग्री होल्डर को राशि दी जा सके.

बोले पदाधिकारी..

कुछ संवाददाताओं से जानकारी मिली है कि कहलगांव न्यायालय ने डीएम, भागलपुर से संबंधित एक आदेश पारित किया है. जिला विधि शाखा से बात करने पर बताया गया कि अभी तक इस तरह की कोई जानकारी या आदेश विधि शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है. न्यायालय से जारी आदेश प्राप्त होने के बाद इसके विभिन्न न्यायिक पहलुओं पर विचार किया जायेगा. नागेंद्र कुमार गुप्ता, संयुक्त निदेशक सह प्रभारी जिला पदाधिकारी, जनसंपर्क, भागलपुर.

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