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रंगदारी नहीं देने पर मारी गोली, कोर्ट ने सुनाया पांच वर्षों के कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने वाले अभियुक्त गोलू शर्मा को भारतीय दंड विधि की धारा 324 एवं 386 के तहत दोषी करार करते हुए पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है.

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जहानाबाद. नगर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने वाले अभियुक्त गोलू शर्मा को भारतीय दंड विधि की धारा 324 एवं 386 के तहत दोषी करार करते हुए पांच वर्षों के कारावास की सजा सुनाई है. मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार ने बताया कि यह मामला जहानाबाद थाना कांड 760/18 से संबंधित है. उन्होंने बताया कि 27 सितंबर 2018 को सुबह में दोषी गोलू शर्मा राजाबाजार स्थित बाजार समिति में फल विक्रेता से 50 हजार रूपए रंगदारी मांगने गया, जहां विक्रेता के द्वारा रुपए देने से इंकार करने पर अभियुक्त ने अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर फल विक्रेता के पैर में गोली मार दी, जिससे फल विक्रेता गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. वहीं मौके से फरार होने के क्रम में अभियुक्त का पैर नाली में फंसने की वजह से अभियुक्त घटनास्थल पर ही लोगों के द्वारा पकड़ा गया, वहीं मौके पर पुलिस बल पहुंची और अभियुक्त को पुलिस के हवाले कर दिया गया था. न्यायालय में पहुंचने पर अपर लोक अभियोजक शारदानंद कुमार के द्वारा मामले में गवाहों कि गवाही कराई गई, जहां न्यायालय ने गवाहों के मद्देनजर रखते हुए मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त गोलू शर्मा को दोषी करार करते हुए सजा सुनाया.

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