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दुष्कर्म के मामले में दोषी करार, सजा पर फैसला 31 को

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60 वर्षीया एक महिला के घर में घुस कर उसके साथ किया था दुष्कर्म

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विधि प्रतिनिधि, धनबाद,

60 वर्षीया एक महिला के घर में घुस कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने पुटकी निवासी बबलू सिंह को दोषी करार दिया. अदालत सजा की बिंदु पर फैसला की तारीख 31 मई 2024 निर्धारित कर दी . अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. इस संबंध में पीड़िता द्वारा पुटकी थाना में भादवि की धारा 452 व 376 के तहत दो आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत बबलू सिंह के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. अदालत ने 27 मई 2019 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया था. 15 मई 2024 को अदालत ने आरोपी का सफाई बयान दर्ज किया.

विधायक ढुलू महतो तीन मामलों में नहीं हुए हाजिर :

डोमन महतो पर जानलेवा हमला करने और किरण महतो के हाइवा लूट मामले की सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में हुई. वहीं नाजायज मजमा बना कर मारपीट करने के एक तीसरे मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. इस दौरान विधायक ढुलू महतो हाजिर नहीं थे. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता एन के सविता ने प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया. अदालत ने तीनों मामले में अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए साक्ष्य के लिए अगली तारीख 19 जून 2024 निर्धारित कर दी है.

निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने किया सरेंडर, मिली जमानत :

अवैध दुकानदारों के मामले को लेकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने व जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने सोमवार को सेशन कोर्ट के आदेश पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में सरेंडर कर बंध पत्र दाखिल किया. अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया. बचाव पक्ष से अधिवक्ता दीप नारायण ने बहस की. बता दें कि 15 मई 2024 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए निचली अदालत में सरेंडर कर बंध पत्र दायर करने का निर्देश दिया था. प्राथमिकी के मुताबिक 25 जनवरी 2024 को डीवीसी प्रशासनिक भवन मैथन के मुख्य द्वार पर धरना पर बैठे लोगों ने अरूप चटर्जी के कहने पर पुलिस पर पथराव किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया था.

रंगदारी व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दो मामलों में पुलिस ने नही सौंपी केस डायरी :

गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जेबीकेएसएस के केन्द्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पर रंगदारी व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के दो मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को जिला व सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत में हुई. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आरएच महतो ने बहस की. इन दोनों मामलों में पुलिस ने केस डायरी अदालत को नहीं सौंपी. अदालत ने पुलिस को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 7 जून 2024 निर्धारित कर दी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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