28.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Lok Sabha Elections: रोहिणी आचार्य के नामांकन पर संकट, पटना हाईकोर्ट में याचिका स्वीकार

Advertisement

Lok Sabha Elections: सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है. भाजपा उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने हलफनामे में झूठ होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Lok Sabha Elections: पटना. सारण लोकसभा सीट से उम्मीदवार रोहिणी आचार्या का नामांकन पत्र रद्द हो सकता है. पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ एक अर्जी दायर की गई थी, जिसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया गया है. दायर याचिका में सारण के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की गयी है. इस अर्जी में कहा गया है कि रोहिणी आचार्या के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई कि वह पिछले सात वर्षों से अधिक समय से सिंगापुर में रहते हुए वहां कि नागरिक है या नहीं. रोहाणी के भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया गया है. सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की गई है, जो रिटरिंग ऑफिसर ने खारिज किया था, उनके खिलाफ रिट दायर की गई है.

- Advertisement -

हलफनामा में नागरिकता को लेकर कोई स्पष्टता नहीं

याचिका में संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि रोहिणी अनुच्छेद 84 एवं 102 के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वह योग्य नहीं हैं. याचिका में कहा गया है कि रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है. उन्होंने अपने घर का कोई पता नहीं दिया है. चल-अचल संपत्ति के बारे में भी सही जानकारी नहीं दी गई है. रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन उन्होंने सिंगापुर के इनकम का ब्योरा नहीं दिया है. कानूनन विदेश के इनकम का ब्योरा देना भी आवश्यक है. उन्होंने हलफनामा में इस बात की घोषणा नहीं कि है कि वह भारत की निवासी हैं, जबकि इस बात की घोषणा करना भी आवश्यक है. उन्होंने इस बात की भी चर्चा नहीं कि है कि वे अनिवासी भारतीय हो गई हैं.

संपत्ति के ब्योरे में भी विदेश का जिक्र नहीं

सारण से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र और हलफनामा के खिलाफ शिकायत राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग और सारण के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष की थी. शिकायत में कहा गया था कि रोहिणी आचार्य ने अपनी आय और चल संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स रिटर्न के संबंध में हलफनामा पर गलत जानकारी दी है. अपने हलफनामा में रोहिणी ने अपनी इनकम को लेकर वर्ष 2022-23 के रिटर्न में 3,16, 360/- रुपये, 2021-22 में 1,67,840/-, 2020-21 में 4,030/-, वर्ष 2019-20 में 3, 88,090 और वर्ष 2018-19 में 3, 89, 033/- रुपये दिखाया है.

Also Read: Lok Sabha Elections: पीएम मोदी 21 मई को आयेंगे बिहार, सातवें दौरे में करेंगे इन शहरों में रैली

रोहिणी ने बताया कुत्सित प्रयास

इस मामले पर रोहिणी आचार्य की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने फेसबुक पर विरोधियों को निशाने पर लेते हुए पोस्ट किया है. रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन सीधे तौर पर अपने विरोधियों पर वार किया है. रोहिणी ने अपने पोस्ट में कहा है कि पराजय की प्रबल संभावना से विरोधी परेशान हैं. प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी मेरे नामांकन के संदर्भ में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं. रोहिणी आचार्य ने लिखा, “सारण की जनता, मालिक करेगी झूठ-फरेब के कारोबारी को परास्त, जब सारण की जनता जनार्दन है सच के और मेरे साथ तो नहीं सफल होगा सारण में प्रपंच-षडयंत्र का कोई भी कुत्सित प्रयास.”

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें