27.1 C
Ranchi
Wednesday, February 12, 2025 | 02:09 pm
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बिल्डर ने दिया अपनी संपत्ति का ब्याैरा, जेएनएसी ने दायर की शपथ पत्र, कहा :जमशेदपुर में 10 बहुमंजिले भवन के पार्किंग स्थल से अवैध निर्माण हटाया गया

Advertisement

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जेएनएसी द्वारा कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची (वरीय संवाददाता). झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमशेदपुर में बहुमंजिले भवन के बेसमेंट (पार्किंग स्थल पर) में बनी दुकानों के खिलाफ जेएनएसी द्वारा कार्रवाई को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि स्वीकृत नक्शा में चिह्नित पार्किग स्थल पर (बेसमेंट में) चल रही सभी दुकानों को हटाना होगा. जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी (जेएनएसी) के शपथ पत्र को असंतोषजनक बताते हुए अदालत ने आज ही फ्रेश शपथ पत्र दायर करने का निर्देश. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व बिल्डर तापस सरकार ने शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति का ब्याैरा प्रस्तुत किया. बाद में अदालत के निर्देश के आलोक में जेएनएसी ने शपथ पत्र दायर किया, जिसमें कहा गया है कि जमशेदपुर के 10 बहुमंजिला परिसर के पार्किंग स्थल पर किये गये अवैध निर्माण को अदालत के आदेश पर तोड़ दिया गया है. शेष चिह्नित भवनों के पार्किंग स्थल से भी अवैध निर्माण जल्द ही हटा दिया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अशोक कुमार व अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है. नौ मई को सुनवाई के दौरान अदालत ने दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था. इसके बाद जेएनएसी ने पार्किंग के लिए चिह्नित स्थल आठ दुकानों को तोड़ दिया था. अदालत ने कहा था कि पार्किंग के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. पार्किंग क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि दुकान आदि भी नहीं बनायी जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें