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जमानत पर पुलिस ने नहीं सौंपी केस डायरी

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धनबाद को ऑपरेटिव घोटाला मामले का आरोपी है गणेश भुइंया

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धनबाद.

धनबाद कोल बोर्ड इंप्लाइज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष पुटकी भागाबांध निवासी जेल में बंद गणेश भुइंया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार की अदालत में हुई. बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार सहाय ने बहस की. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक समित प्रकाश ने अदालत को बताया कि पुलिस केस डायरी नहीं सौंपी है. अदालत ने पुलिस को केस डायरी अदालत में सौंपने का निर्देश दिया है. अब इस जमानत याचिका पर सुनवाई 30 मई 2024 को होगी. बताते चलें कि सरायढेला पुलिस ने 16 अप्रैल 2024 को गणेश भुइंया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. कार्तिक उरांव ने गणेश भुइंया के खिलाफ सरायढेला थाना में कांड संख्या 32/23 दर्ज कराया था. उसपर को ऑपरेटिव सोसाइटी से अवैध रूप से लगभग 8.52 लाख रुपये की निकासी करने का आरोप है. इस मामले में सुदामडीह रिवर साइड वाशरी कॉलोनी निवासी उमेश कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया था, जो अब भी फरार चल रहा है.

रंजय हत्याकांड, डॉक्टर का बयान दर्ज :

झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में गुरुवार को पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रूबीन हेंब्रम का बयान दर्ज किया गया. जिला व सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई 17 मई को होगी. ज्ञात हो कि रंजय सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह की हत्या बिग बाजार के सामने चाणक्य नगर मोड़ पर 29 जनवरी 2017 के संध्या करीब 5ः30 बजे रामेश्वर तिवारी के घर के समीप गोलियों से भून कर कर दी गई थी.

रंजीत हत्याकांड में गवाह पेश करने का आदेश :

रंजीत सिंह हत्याकांड की सुनवाई गुरुवार को जिला व सत्र न्यायाधीश डीसी अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई. अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने गवाह पेश करने के लिए समय की याचना की. अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 31 मई 2024 निर्धारित कर दी. 21 अगस्त 2018 को अपराधियों ने झारखंड विकास युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष व बीकेबी के प्रबंधक रंजीत सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी. केंदुआडीह पुलिस ने फहीम के भांजे गोपी खान, रितिक खान, साजिद, पंकज कुमार यादव, वरुण कुमार विश्वकर्मा उर्फ बंटी उर्फ बिट्टू , मो औरंगजेब, शमशाद अख्तर उर्फ विक्की के विरुद्ध दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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