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नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में कुंतल घोष की जमानत याचिका खारिज

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राज्य में नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कुंतल घोष की जमानत याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिर खारिज कर दी.

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कोलकाता. राज्य में नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कुंतल घोष की जमानत याचिका कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिर खारिज कर दी. गुरुवार को न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति गौरांग कांत की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. कुंतल घोष के वकील ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसका सीबीआइ के अधिवक्ता ने विरोध किया. गौरतलब है कि नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने कुंतल घोष को गिरफ्तार किया था और वह एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. न्यायाधीश ने इससे पहले सीबीआई से कुंतल घोष के खिलाफ के मामले की ””””स्थिति”””” के बारे में पूछा था. केंद्रीय एजेंसी से पूछा गया था कि कुंतल को कितने दिनों तक जेल में रहना होगा. कुंतल की जमानत का विरोध करते हुए सीबीआइ ने कोर्ट में दलील दी कि मामले की जांच चल रही है. इस बीच, अगर कुंतल घोष को जमानत मिलने पर साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं. सीबीआइ ने दावा किया कि कुंतल ने इस भ्रष्टाचार में मध्यस्थ के रूप में काम किया था. सीबीआइ की दलीलों को सुनने के बाद हाइकोर्ट ने कुंतल घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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