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आदर्श आचार संहिता को लेकर कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य : डीसी

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डीसी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

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गोड्डा समाहरणालय के डीसी कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी जिशान कमर की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. समीक्षा के क्रम में श्री कमर ने राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन, चुनावी खर्च सहित अन्य बिंदुओं के बारे में आवश्यक जानकारी दी गयी. कहा कि आदर्श आचार संहिता को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राजनीतिक दल को अनुमति लेना अनिवार्य है. इसके लिए सुविधा पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त किया जा सकता है. कार्यक्रम में वीडियो सर्विलेंस टीम मौजूद रहेगी. चुनाव आयोग के निर्देशों से राजनीतिक दलों को विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किये गये खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशी उपलब्ध कराएंगे. जांच में खर्च का ब्यौरा गलत पाये जाने पर प्रत्याशी की उम्मीदवारी रद्द भी हो सकती है. उन्होंने सभी से आदर्श आचार संहिता को लेकर सतर्क रहने और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया. बैठक को संबोधित करते हुए एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. सभी राजनीतिक दल इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपने वाहन या मोटरसाइकिल, आवास या कार्यालय के बाहर पार्टी का झंडा या चिह्न अनुमति लेकर ही लगायें. वाहनों में लगे विभिन्न पद के बोर्ड को हटा लें. किसी आयोजन के लिए समय पर सुविधा पोर्टल पर आवेदन करें. मौके पर एसडीओ बैद्यनाथ उरांव के साथ अन्य राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे. जिला दंडाधिकारी सह डीसी जिशान कमर ने जिलेवासियों से लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाया. श्री कमर ने कहा कि चुनाव के अवसर पर अवैध नकदी, अवैध शराब, मादक पदार्थों और अन्य वस्तुओं की आवाजाही, हथियार प्रदर्शन आदि पर रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है. कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने हेतु डराने, धमकाने, धनबल, बाहुबल, मादक पदार्थ आदि के माध्यम से चेष्टा नहीं करेंगे. कहा कि पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है. जिले में अगर कहीं भी अवैध शराब, मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण की कोई सूचना मिलती है, तो इसकी सूचना अधिकारिक मोबाइल नंबर 9431134597 पर दें. दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के साथ सूचना देने वालों का नाम व पहचान गुप्त रखा जायेगा.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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