-दलों को दो तरह के फार्म उपलब्ध कराये, धार्मिक पूजा स्थलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं होगा मुजफ्फरपुर, निर्वाचन आयोग ने नामांकन से पहले मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से उनके भावी प्रत्याशी का ब्योरा मांगा है. नामांकन से पहले इसे निर्वाचन कार्यालय में जमा करना है. इसके लिए दो तरह के फार्म दलों को दिये जा रहे हैं. एबी नाम के फार्म में बी में उम्मीदवार की पूरी जानकारी है. उपनिर्वाचन पदाधिकारी सत्य प्रिय कुमार ने बताया कि आयोग के गाइडलाइन के अनुसार फार्म भेजा जा रहा है. इसमें प्रत्याशी से जुड़ी तमाम जानकारी होगी. चुनाव प्रचार को लेकर भी आयोग ने दिशा-निर्देश दिये हैं. मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना है. वहीं जाति, धर्म व भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करने की नसीहत दी गयी है. बताया कि किसी धर्म को लेकर उपहास नहीं उड़ाएं. राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों व स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी. एडवाइजरी में सोशल मीडिया गतिविधियों को भी शामिल किया गया है. जिसमें कहा गया है कि प्रतिद्वंद्वियों को बदनाम करने वाले या उनका अपमान करने वाली पोस्ट व गरिमा पर चोट करने वाली पोस्ट नहीं किए जाने चाहिए. ऐसा कंटेंट साझा नहीं होना चाहिए.
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मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आयोग ने मांगा प्रत्याशी का ब्योरा
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