गोड्डा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में आरोपी को सजा सुनायी है. न्यायालय ने आरोपी महिला खुशबू देवी को भादवि 308 के तहत चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने साधारण कारावास की सजा अलग से काटनी होगी. वहीं न्यायालय ने आरोपी को 323 एवं 341 में भी दोषी पाकर सजा दी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी महिला खुशबू देवी नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर मोहल्ले की रहनेवाली है. सजावार महिला खुशबू देवी के विरुद्ध उसकी गोतनी माला देवी ने 6 जनवरी 2018 को नगर थाना में प्राथमिकी सं 1/18 दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के दिन सुबह लगभग दस 11 बजे माला देवी की लड़की एवं खुशबू देवी का लड़का दरवाजे पर खेल रहा था. दोनों बच्चों की उम्र तीन साल की थी. दोनों बच्चे आपस में झगड़ गये तो बच्चे की लड़ाई में दोनों की मां के बीच विवाद होने लगा. इसी बीच खुशबू देवी ने गाली-गलौज शुरू कर दिया और घर से चाकू लेकर उसने माला देवी के सीने में घोप दिया. सदर अस्पताल में घायल माला देवी का इलाज किया गया. पुलिस ने अनुसंधान में घटना सही पाकर खुशबू देवी के विरुद्ध कोर्ट में चार्ज सीट दाखिल किया. न्यायालय में सात गवाहों की गवाही के आधार पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया. निर्णय की प्रति देते हुए सजावार आरोपी महिला खुशबू देवी को जेल भेज दिया गया.
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बच्चों के झगड़े में गोतनी के साथ हुई थी मारपीट, आरोपी को मिली चार वर्ष की सजा
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पांच हजार रुपये देना होगा जुर्माना
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