हाजीपुर. लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि हाजीपुर लोकसभा (सुरक्षित) सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी. नामांकन की अंतिम तिथि तीन मई, स्क्रूटनी की तिथि चार मई तथा नाम वापसी की अंतिम तिथि छह मई निर्धारित की गयी है. 28 अप्रैल रविवार एवं एक मई को घोषित मजदूर दिवस के अवकाश के दिन नामांकन का कार्य स्थगित रहेगा. नामांकन के निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय सुबह 11 बजे से शाम 3 तक कार्यरत रहेगा. इसी अवधि में अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्र एवं अन्य प्रपत्र उपलब्ध कराना होंगा. हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने के कारण अभ्यर्थियों से उनके जाति प्रमाण पत्र तैयार रखने को कहा गया. इसके अलावा अन्य वांछित दस्तावेज जैसे मतदाता सूची में नाम की अभिप्रमाणित प्रति, एफिडेविट, जमानत राशि की रसीद इत्यादि भी पूर्व से ही तैयार कर लेने का निर्देश दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया गया कि उनके कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में केवल तीन वाहन प्रति अभ्यर्थी आने की अनुमति दी जाएगी. निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रति अभ्यर्थी अधिकतम पांच व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. किसी भी परिस्थिति में 3 बजे अपराह्न के बाद कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उप निर्वाचन पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग ने निर्वाचन प्रक्रिया के आरंभ से परिणाम की घोषणा तक की सभी मुख्य बातों पर विस्तार से जानकारी दी. बताया गया कि उनकी सुविधा के लिए निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के बाहर एक हेल्प डेस्क रहेगा, जिसमें उनको आवश्यकता अनुसार जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी. नामांकन पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है. सिंगल विंडो से मिलेगी प्रचार-प्रसार की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए अनुमति के लिए उनके कार्यालय के बाहर सिंगल विंडो कार्यरत है. कोई भी सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ही दी जाएगी. पार्टी के वरिष्ठ नेता के आगमन पर हेलिपैड का निर्माण अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं कराना होगा, जबकि इसकी अनुमति जिलाधिकारी कार्यालय से जांच में संतोषजनक पाए जाने पर दी जाएगी. प्रचार प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. किसी के निजी अथवा सरकारी जगह पर पोस्टर बैनर नहीं लगाना है. जातिगत, धार्मिक टिप्पणी नहीं की जानी है. धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाए. मतदाताओं को प्रलोभन, सामग्री वितरण, राशि वितरण इत्यादि ना किया जाए. कहीं पर भोज अथवा भंडारे का आयोजन न किया जाए. कहीं भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आने पर सी विजिल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है. इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. उम्मीदवार को खोलना होगा अलग खाता सहायक कर आयुक्त सह नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय कोषांग ने बताया कि नामांकन के पूर्व अभ्यर्थी को एक अलग खाता अवश्य खोलना है, जिसमें नामांकन के दिन से परिणाम के घोषणा तक सभी खर्च इसी खाते के माध्यम से किया जाना है. प्रतिदिन होने वाले व्यय का बिल वाउचर अच्छी तरह से संधारित करके रखना है. फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए खर्च में पारदर्शिता रखें. निर्धारित तिथि को आय व्यय की जांच के लिए रजिस्टर एवं बिल वाउचर के साथ उपस्थित होना है. प्रशिक्षण में अपर जिला दंडाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, सहायक कर आयुक्त सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
BREAKING NEWS
Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.
Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.
Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गयी चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी
Advertisement
लोकसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने बताया कि हाजीपुर लोकसभा (सुरक्षित) सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी.
ऑडियो सुनें
ट्रेंडिंग टॉपिक्स
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Word Of The Day
Sample word
Sample pronunciation
Sample definition