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रोज वैली ग्रुप की 22 संपत्तियों की नीलामी 20 मई को

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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) रोज वैली ग्रुप द्वारा अवैध योजनाओं के माध्यम से लोगों से जुटाये गये धन की

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– निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी ने लिया निर्णय

कोलकाता. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) रोज वैली ग्रुप द्वारा अवैध योजनाओं के माध्यम से लोगों से जुटाये गये धन की वसूली के लिए समूह की कंपनियों की 22 संपत्तियों की नीलामी करेगा. 20 मई को होने वाली इस नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 8.6 करोड़ रुपये रखा गया है. सेबी ने सोमवार को एक नोटिस में कहा कि जिन संपत्तियों की नीलामी की जायेगी, उनमें पश्चिम बंगाल स्थित फ्लैट और कार्यालय स्थल शामिल हैं.

ई-नीलामी 20 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच आयोजित की जायेगी. इन संपत्तियों का कुल आरक्षित मूल्य 8.6 करोड़ रुपये रखा गया है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने कहा कि उसने संपत्तियों की बिक्री में मदद के लिए क्विकर रियल्टी की सेवा ली है. समिति परिसंपत्तियों की बिक्री की निगरानी करेगी और धन का उपयोग निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जायेगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय के मई 2015 में पारित एक आदेश के बाद समिति का गठन किया गया था. नोटिस के अनुसार, बोली लगाने वालों को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गयीं संपत्तियों की देनदारी, कानूनी विवाद, कुर्की और देनदारियों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए. नियामक ने जून 2022 में निवेशकों के कुल 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया की वसूली के लिए रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लि. और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों के साथ-साथ शेयर तथा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कुर्क करने का आदेश दिया था. निवेशकों को धन लौटाने के सेबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया गया था.

उल्लेखनीय है कि नियामक ने नवंबर 2017 में रोज वैली और उसके तत्कालीन निदेशकों को उन निवेशकों को हजारों करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया था, जिन्होंने समूह की अवैध योजनाओं में पैसा लगाया था. प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मार्च 2023 में खुलासा किया कि रोज वैली ग्रुप के खिलाफ जांच के तहत धन शोधन निरोधक कानून के तहत लगभग 150 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गयी हैं. इडी के अनुसार असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ओडिशा, झारखंड और कई अन्य राज्यों में एजेंटों के माध्यम से फर्जी योजनाओं के जरिये धन जुटाया गया था.

अन्य सात कंपनियों की संपत्ति भी होगी नीलाम

बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को कहा कि वह निवेशकों से अवैध रूप से एकत्र किये गये पैसे की वसूली के लिए 15 मई को 30 संपत्तियों की नीलामी करेगा. जिन कंपनियों की संपत्ति नीलाम की जायेगी, उसमें मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स और पुरुषत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्रीज सहित सात कंपनियां हैं. नीलामी लगभग 25.64 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर की जायेगी. अन्य कंपनियों में बिशाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, एनवीडी सोलर लिमिटेड, सन प्लांट बिजनेस, सुमंगल इंडस्ट्रीज लि. और जीवन साथी ड्रीम प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. सेबी जिन संपत्तियों की नीलामी करेगा, उनमें पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जमीन, इमारतों वाली भूमि और फ्लैट शामिल हैं. सेबी ने मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स, पुरुषत्तम इन्फोटेक इंडस्ट्रीज, जीवन साथी ड्रीम प्रोजेक्ट्स, सन प्लांट बिजनेस, विशाल ग्रुप, सुमंगल इंडस्ट्रीज और एनवीडी सोलर के साथ-साथ उनके प्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ राशि की वसूली के लिए संपत्तियों की बिक्री को लेकर बोलियां आमंत्रित की हैं.

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